
Bhopal new delimitation: राजधानी में मास्टर प्लान लागू करने और मेट्रोपॉलिटन रीजन का खाखा जमीन पर उतारने से पहले परिसीमन का पहला फेज लागू कर दिया गया है। शहर का दायरा बढ़ाया जा रहा है, आसपास की 22 ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर निगम सीमा में शामिल किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा।
शहर में इसका सबसे बड़ा असर हुजूर विधानसभा में पड़ने जा रहा है। हुजूर विधानसभा दो टुकड़ों में बंट जाएगी। शहर में शामिल 24 ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन सहित जिला वेटलैंड प्राधिकरण के नियम लागू हो जाएंगे। इसी के साथ कैचमेंट में मौजूद ग्राम पंचायतों में 50 मीटर के अंतर्गत निर्माण पर रोक जैसे प्रावधान भी अस्तित्व में आ जाएंगे।
अभी शहरी हिस्सा 463 वर्ग किमी है। 24 नई ग्राम पंचायतों के शामिल होने से दायरा 600 वर्ग किमी हो जाएगा। पास के गांवों के शहर में सुविधाएं कब तक पहुंचेगी ये तो तय नहीं है, लेकिन यहां के लोगों पर शहरी टैक्स जरूर लगना तुरंत शुरू हो जाएगा। मास्टर प्लान से लेकर मेट्रो के लिए तय नियमों में टीओडी का प्रावधान है।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का कहना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए फिलहाल निगम और जिला पंचायत के बीच एमओयू कराया जाएगा। गौरतलब है कि ये शहर किनारे से लगे गांवों से जुड़ी पंचायतें हैं। यहां शहरी बसाहटें तेजी से बढ़ी है। देखने में अब ये शहरी क्षेत्र ही लग रहे हैं।