MP News: विधानसभा के आसपास सभा, जुलूस और भारी वाहनों पर रोक रहेगी। कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा के कड़े आदेश जारी किए हैं।
MP News: 16वीं विधानसभा के आगामी बजट सत्र (MP Budget Session) 16 फरवरी से 6 मार्च के दौरान विधानसभा के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त होगी। पुलिस आयुक्त भोपाल, संजय कुमार ने आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
इसके अनुसार, इस अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस/प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं जाएगा।
विधानसभा परिसर के पांच किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, डंपर के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसमें लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन के सामने वाला मार्ग, एमव्हीएम कॉलेज, एयरटेल तिराहे से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग।
इसी तरह, झरनेश्वर मंदिर चौराहे से ठण्डी सड़क, ठंडी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा। पॉलिटेक्निक रोड/दूरदर्शन र्शन रोड भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक। नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, मुख्यमंत्री निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड, मैदा मिल सड़क के उपर का समस्त क्षेत्र, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, ओमनगर, वल्लभनगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र, पत्रकार भवन, नवीन विधानसभा की ओर पहुंचने वाली सड़क, सतपुडा भवन, विन्ध्यांचल भवन, वल्लभ भवन एवं अरेरा एक्सचेंज काक्षेत्र नीलम पार्क थाना जहांगीराबाद, शाहजहांनी पार्क थाना तलैया, अम्बेडकर पार्क थाना टीटी नगर, चिनार पार्क थाना एमपी नगर। (MP News)