school admission in MP स्कूल शिक्षा विभाग के नए आदेश
Big relaxation in school admission in MP मध्यप्रदेश में अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अभिभावक परेशान हो रहे हैं। नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए आयु सीमा के नए नियमों के कारण अभिभावकों को दिक्कत आ रही है। एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली क्लास में बच्चों के प्रवेश के लिए 6 साल की आयु सीमा तय की और इसका निर्धारण 1 अप्रेल 2024 को रखा गया। इससे 1 अप्रेल के बाद जन्मे बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए। ऐसे में सरकार ने आयु सीमा से संबंधित बड़ी छूट देते हुए आदेश भी जारी कर दिया है।
एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय आयु सीमा में खासी छूट दी। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना अब 30 सितंबर से होगी। पहले यह गणना 1 अप्रैल 2024 थी जिसके स्थान पर आयु की गणना की तारीख 30 सितंबर कर दी गई है। यानि नए आदेश के अंतर्गत अब 30 सितंबर तक की जन्म तिथि वाले बच्चे भी पहली क्लास में प्रवेश ले सकेंगे।
इसके साथ ही नर्सरी, केजी वन, केजी टू में प्रवेश के लिए भी आयुसीमा में छूट दी गई है। मंगलवार को जारी आदेश में इन क्लासेस के लिए बच्चों को एडमिशन के लिए आयु की गणना 31 जुलाई कर दी गई है। इससे पहले नर्सरी, केजी वन, केजी टू में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रेल 2024 नियत की गई थी।