भोपाल

कलेक्टर को मिले निर्देश… निगम के कार्यों में दखल नहीं देंगे SDM और तहसीलदार

MP News: किसी किराएदार को हटाने का मामला हो या फिर बेसमेंट में कमर्शियल उपयोग को खत्म कराने का काम। तहसीलदार और राजस्व अधिकारी अब इस तरह के कार्यों में दखल नहीं दे पाएंगे।

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Oct 12, 2025
MP News Bhopal collector kaushlendra vikram singh (फोटो सोर्स : @BhopalCollector)

MP News: प्रदेश में किसी किराएदार को हटाने का मामला हो या फिर बेसमेंट में कमर्शियल उपयोग को खत्म कराने का काम। तहसीलदार और राजस्व अधिकारी अब इस तरह के कार्यों में दखल नहीं दे पाएंगे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर समस्या में तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, एसडीएम की भागीदारी को सीमित किया जा रहा है। कलेक्टर को शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों को अपने तय काम ही करने है। यदि उनके पास उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के काम का कोई आवेदन, शिकायत आती है तो वे खुद इसमें न उलझें, बल्कि संबंधित विभाग को इसे बढ़ा दें। हर काम में प्रशासनिक अफसरों की बढ़ती दखल और इससे जुड़ी शिकायतों पर शासन ने लिखित आदेश जारी किए हैं।

बता दें कि, कोर्ट में पहुंचे एक मामले में तहसीलदार की जबरिया दखल साबित हुई थी। पीएस राजस्व विवेक पोरवाल की ओर से कलेक्टर को लिखित में निर्देशित गया है कि राजस्व अधिकारी कोई भी आवेदन विचार लिए लेने से पहले तय कर लें कि ये उनके क्षेत्राधिकार में है या नहीं।

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भोपाल में ऐसी स्थिति

  • बेसमेंट पार्किंग तय कराने व यहां से कमर्शियल उपयोग बंद कराने के लिए तहसीलदार की ओर से नोटिस दिए गए। जबकि ये काम नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा का है।
  • न्यू मार्केट समेत अन्य बाजारों में अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार, राजस्व अधिकारी कार्रवाई में शामिल होते हैं. जबकि ये काम नगर निगम की अतिक्रमण शाखा का है।
  • शहर में स्कूल कॉलेज, अस्पताल तक की फायर ऑडिट में तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराई जाती है।
  • स्कूल की यूनिफार्म से लेकर किताबों तक की जांच के लिए एसडीएम, तहसीलवार की टीम जांच करती है, जबकि ये काम शिक्षाधिकारी का है।

राजस्व अधिकारियों के ये हैं मूल कार्य

  • राजस्व प्रकरणों की सुनवाई के तहत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण जैसे जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई करना।
  • सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना और सरकारी भूमि की रेकॉर्ड में उचित प्रविष्टि सुनिश्चित करना। तहसील क्षेत्र के सभी भूमि रिकॉर्ड (खसरा, खतौनी, आदि) का सही अपडेट रखरखाव सुनिश्चित करना।

प्रशासनिक टीम को अपने काम पर फोकस करने के लिए कहा गया है। संबंधित विभागों के साथ उनके काम में समन्वय करने की जिम्मेवारी भी दी जाती है, लेकिन वे सीधे शामिल नहीं होते हैं। - कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

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Updated on:
14 Oct 2025 11:46 am
Published on:
12 Oct 2025 09:41 am
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