भोपाल

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की याचिका

Congress MLA reaches Supreme Court: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में चल रही अपनी जांच को रुकवाने के लिए याचिका दायर की।

2 min read
Jan 28, 2025

Congress MLA reaches Supreme Court: भोपाल की भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका पर गवाहों की सूची पेश करने की अंतिम मोहलत दी थी। भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने आरोप लगाया है कि आरिफ मसूद ने अपने नामांकन पत्र में एसबीआई अशोक नगर शाखा से लिए गए लोन की जानकारी छिपाई। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ में चल रही है।

लोन छिपाने के आरोप में चुनाव को दी गई चुनौती

भाजपा के पराजित प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने याचिका में दावा किया कि आरिफ मसूद और उनकी पत्नी के नाम पर बैंक से लोन लिया गया था, लेकिन इसका उल्लेख उनके नामांकन पत्र में नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाईकोर्ट इस मामले में दस्तावेजों की जांच कर रही है।

बैंक मैनेजर ने दिया धोखाधड़ी का बयान

हाईकोर्ट ने मामले में एसबीआई अशोक नगर शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर को गवाही के लिए तलब किया था। मैनेजर ने अदालत को बताया कि आरिफ मसूद और उनकी पत्नी सहित अन्य खाताधारकों के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों ने मिलीभगत कर धोखाधड़ी से लोन स्वीकृत किया। हालांकि, बैंक रिकॉर्ड में मसूद और उनकी पत्नी के नाम पर लोन की प्रविष्टि नहीं है और खाते को एनपीए घोषित किया गया है। बैंक मैनेजर ने यह भी खुलासा किया कि उनसे भ्रमित करके रिकवरी लेटर पर हस्ताक्षर कराए गए थे, लेकिन कांग्रेस विधायक और उनकी पत्नी को कोई आधिकारिक रिकवरी लेटर जारी नहीं किया गया। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

अदालत का आदेश और आगे की कार्रवाई

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नम्रता पंडित ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि अनावेदक विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दस्तावेज फर्जी नहीं हैं और इन्हें दस्तावेज के गुण-दोष के आधार पर परखा जाएगा। हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को गवाहों की नई सूची पेश करने का अंतिम निर्देश जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के आदेश का इंतजार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी।

Published on:
28 Jan 2025 01:39 pm
Also Read
View All

अगली खबर