भोपाल

कफ सिरप पर नया नियम, एमपी समेत देशभर में बिना डॉक्टर की सलाह नहीं मिलेंगी खांसी की दवाएं

Cough Syrup News: मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से हुई थी कई बच्चों की मौत, अब सरकार सख्त, ड्रग्स रूल 1945 में किया संशोधन, अब खांसी होने पर भी बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं मिलेंगे सिरप

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Jun 16, 2026
cough syrup new Rules
cough syrup new Rules: केंद्र सरकार ने किया ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन। (फोटो: X)

Cough Syrup: मध्य प्रदेश में आलम यह है कि हर घर में आपको खांसी एलर्जी के मरीज मिल जाएंगे। हालात ये हैं कि खांसी के चलते आज भी लोग बिना डॉक्टर को दिखाए मेडिकल पर पहुंच रहे हैं और कफ सिरप खरीद रहे हैं। लेकिन अब लोगों और मेडिकल स्टोर्स पर होने वाली यह मनमानी नहीं चलेगी। इस पर केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब दवाओं को लेकर एक बड़ा नियम बदल गया है। खास तौर पर कफ सिरप जैसे सिरप मेडिकल स्टोर से तभी खरीद सकेंगे, जब डॉक्टर ने मरीज को प्रिस्क्राइब किया है। यानी बिना डॉक्टर की मर्जी के कफ सिरप अब न आप खरीद सकेंगे और न मेडिकल स्टोर बेच सकेंगे।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई थीं कई मौतें

बता दें कि खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप (Cough Syrup Death) पीने से मध्य प्रदेश समेत राजस्थान में कई बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देने वाली थीं। घटिया क्वालिटी वाले कफ सिरप का यह विवाद लंबे समय तक चर्चा में रहा। लेकिन अब भी कई कफ सिरप आसानी से मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं और लोगों को आसानी से मिल भी जाता है। यही कारण था कि सेहत की सुरक्षा और कानूनी निगरानी को लेकर एक नई मुसीबत अब तक बनी हुई थी।

9 जून को जारी हुआ नोटिफिकेशन

अब इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन (Cough Syrup Gazette Notification) 9 जून 2026 को जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 12, 13 के तहत मिले विशेषाधिकार का उपयोग किया है। बता दें कि नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि ड्राफ्ट रूल्स को 30 दिसंबर 2025 को ही प्रकाशित कर दिया गया था। इसके बाद लोगों से आपत्ति और सलाह मांगी गई थी।

संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले कंसल्टेशन पीरियड के दौरान लोगों से मिली टिप्पणियों और सुझावों पर विचार किया गया था। नियम बदल दिए गए हैं। अब देशभर के मेडिकल स्टोर को सिरप बेचने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर और फॉर्मेसी पर ही ये मिल सकेंगे।

Government amended drugs rule 1945 Cough Syrup Gazette Notification: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने 9 जून को जारी किया गजट नोटिफिकेशन। (फोटो सोर्स: All India Radio X handle)

अब ये नियम कहलाएंगे ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम 2026

  • इन नियमों को अब ड्रग्स पांचवा संशोधन नियम 2026 के नाम से जाना जाएगा।
  • ये नियम इनके आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित होने की तारीख से लागू माने जाएंगे।
  • ड्रग्स रूल्स, 1945 में शेड्यूल K के क्लास ऑफ ड्रग्स (दवाओं की श्रेणी) वाले कॉलम में सीरियल नंबर 13 के सामने आइटम नंबर 17 से Syrup (सिरप) शब्द हटा दिया जाएगा।

अब क्या बदलेगा

एक बड़े बदलाव के तहत होना यह है कि अब आप बिना डॉक्टर की मर्जी या सलाह के मेडिकल स्टोर या किसी भी फॉर्मेसी शॉप से सिरप नहीं खरीद सकेंगे। किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर की पर्ची के माध्यम से ही रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर, फॉर्मेसी से ही सिरप खरीदा जा सकेगा। इसका बड़ा असर ये होगा कि आम लोगों की सिरप खरीदने की आदत छूटेगी।

Published on:
16 Jun 2026 04:02 pm