Mobile- मध्यप्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है पर कई मालिकों के पुराने नंबर दर्ज हैं।
Mobile- मध्यप्रदेश में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है पर कई मालिकों के पुराने नंबर दर्ज हैं। कई वाहनों में डीलर ने मालिकों की बजाए अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया है। ऐसे में संबंधित वाहन के चालान आदि कटने पर वाहन मालिकों को सूचना ही नहीं पाती है। चालान का भुगतान नहीं करने पर ऐसे वाहन मालिकों को न केवल परिवहन विभाग की सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है बल्कि न्यायालयीन कार्रवाई की जाने पर उन्हें कोर्ट का समन भी आ सकता है। इससे बचने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट होना आवश्यक है जिसके लिए विभाग ने अभियान चालू कर दिया है।
रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस पर डेटाबेस में वाहन स्वामी स्वयं मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल अपडेशन के लिए वाहन सारथी पोर्टल पर सुविधा दी गई है। वाहन स्वामी अथवा डीलर नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर (एनआईसी) के पोर्टल पर जाकर आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।परिवहन विभाग द्वारा इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
प्रदेश में वाहनों के पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते वक्त आवेदक को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। कई बार वाहन मालिक की जगह डीलर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा देते हैं। वाहन मालिक या डीलर द्वारा सही मोबाइल नंबर दर्ज कराने के बाद भी मोबाइल नंबर बदलने की स्थिति में भी डेटाबेस में संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रह पाता है।
परिवहन विभाग ने अब मोबाइल नम्बर अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए वाहन सारथी पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से जाना होगा। आधार में दर्ज आवेदक और उसके अभिभावक के नाम का वाहन पंजीयन और ड्रायविंग लायसेंस के डेटाबेस में दर्ज नाम से शत-प्रतिशत मिलान होने पर डेटाबेस में मोबाइल नम्बर तत्काल अपडेट हो जाता है।
आधार पंजीयन और ड्राइविंग लायसेंस के डेटाबेस में दर्ज नाम में भिन्नता होने पर आवेदक को पोर्टल पर अपना कोई दूसरा परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और पासपोर्ट अपलोड करना पड़ता है। आरटीओ कार्यालय द्वारा दर्ज दस्तावेज और आधार से आवेदक और उसके अभिभावक के नाम का पंजीयन और ड्राइविंग लायसेंस में दर्ज नाम का सत्यापन किया जाता है। अप्रूवल के बाद मोबाइल नंबर डेटाबेस में अपडेट हो जाता है।
अपडेड प्रक्रिया को विस्तृत रूप से स्क्रीन शॉट के माध्यम से समझाने के लिए मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पोर्टल के होमपेज पर लिंक उपलब्ध कराई गई है। वाहन रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लायसेंस संबंधी समस्त सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे है। डेटाबेस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आवेदक को अपना सत्यापन कराना होता है।
मोबाइल नंबर डेटाबेस पर उपलब्ध न होने पर कई बार आवेदक इन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। वाहन का अन्य प्रणाली से चालान कटने पर डेटाबेस पर सही नंबर न होने के कारण कई बार वाहन स्वामियों को इसके संबंध में जानकारी ही नहीं मिल पा पाती है। चालान का भुगतान लंबित होने पर परिवहन विभाग की सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि न्यायालयीन कार्रवाई की जाने पर उन्हें कोर्ट से समन भी आ सकते हैं। इसलिए मोबाइल नंबर अपडेट होना आवश्यक है। अधिकारियों के अनुसार मोबाइल अपडेशन की विस्तृत प्रक्रिया मध्यप्रदेश परिवहन पोर्टल के यूआरएल transport.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।