MP Police: मध्य प्रदेश पुलिस को मिला नया अधिकार, प्रदेश भर में लागू हुई व्यवस्था, इंटरपोल की तरह भारत पोल पोर्टल पर स्पेशल लॉग इन आईडी बनाकर जिला पुलिस को दिए, जानें क्या है ये नई व्यवस्था...पुलिस को मिला कौन सा अधिकार...?
MP Police: रुपेश मिश्रा@पत्रिका: मध्यप्रदेश में किसी भी तरह का अपराध कर विदेश भागने वाले शातिरों को अब जिला पुलिस सीधे इंटरनेशनल नोटिस जारी कर सकेगी। नोटिस जारी करने का अधिकार जिले में एसपी को होगा। इंटरपोल की तरह भारत पोल पोर्टल पर स्पेशल लॉग- इन आइडी बनाकर जिला पुलिस को दिया गया है। जरूरत पडऩे पर जिला पुलिस पोर्टल पर लॉग-इन कर जरूरत के अनुसार यलो या पर्पल नोटिस जारी करेगी। यह सीधे गृह मंत्रालय तक पहुंचेगी। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई है। अब तक प्रदेशमें इसकी नोडल एजेंसी सीआइडी थी।
हालांकि नई व्यवस्था में भी नोटिस जारी करने के दौरान लूप में सीआइडी को रखना होगा। सीआइडी के स्पेशल डीजी पवन श्रीवास्तव का कहना है कि नई व्यवस्था से बिना देरी सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा और अपराधियों की धरपकड़ में आसानी होगी।
● यलो नोटिस: यह लापता व्यक्तियों, खासकर नाबालिगों का पता लगाने में मदद या उनकी पहचान के लिए जारी करते हैं, जो अपनी पहचान बताने में असमर्थ हैं।
● पर्पल नोटिस: यह अपराधियों के तरीकों, उपकरणों व छिपने के तरीकों की जानकारी मांगने या देने के लिए जारी करते हैं। आपराधिक रणनीतियों को समझने में मदद मिलती है।
● रेड कॉर्नर: यह अंतरराष्ट्रीय अलर्ट है। दुनियाभर की पुलिस को ऐसे व्यक्ति का पता लगाने, अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध करने के लिए जारी किया जाता है।