भोपाल

एमपी में दुर्गा पंडालों को लेकर खास गाइडलाइन जारी, आदेश नहीं माना तो आयोजक पर होगी FIR

Durga Pandals guideline : दुर्गा उत्सव के दिनों में लगने वाले पंडालों और झांकियों के लिए अब से आयोजकों को बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा सकती है। रोजाना खुद अधिकारी हर पंडाल और झांकी का निरीक्षण करेंगे।

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Durga Pandals Guideline :मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव के दौरान पंडालों और झांकियों को लेकर जगह जगह लगने वाली झांकियों को लेकर ज्ञर्जा विभाग की ओर से बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग की ओर से बिजली कनेक्शन को लेकर आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में झांकियों के लिए आयोजनकर्ता को बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर FIR दर्ज की जाएगी। इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। खुद अधिकारी इसकी मॉनिटिरिंग करेंगे।

नवरात्रि, दुर्गा उत्सव, दशहरा, गरबा उत्सव और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बनाए जाने वाले पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने माकूल प्रबंध किए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नवरात्रि के दौरान धार्मिक पंडालों-झांकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

ऊर्जा मंत्री ने कही ये बात

ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि अनाधिकृत बिजली के उपयोग से अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर के जलने और विद्युत दुर्घटना होने की आशंका होती है। साथ ही पारेषण और वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना बनी रहती है। बिजली कंपनी से अस्थाई बिजली कनेक्शन लिए बिना अनाधिकृत रूप से पंडालों में रोशनी और साज-सज्जा के लिए बिजली का उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ ही अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है।

इस तरह ले सकते हैं अस्थाई कनेक्शन

बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें और वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि व अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि ऑनलाइन जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें।

ये काम भी जरूरी

रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झांकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा और विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण और विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं करें।

Updated on:
27 Sept 2024 11:17 am
Published on:
27 Sept 2024 11:14 am
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