Salary- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को वेतन-भत्तों पर बड़ी सौगात मिली है।
Salary- मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को वेतन-भत्तों पर बड़ी सौगात मिली है। नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि निगम के कर्मचारियों को भी अब चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलेगा। इसके अलावा उन्हें राज्य शासन द्वारा घोषित ग्रह भाड़ा भत्ता भी मिलेगा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप एक माह का वेतन भी दिया जाएगा। मंत्री गोविंदसिंह राजपूत की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। खाद्य मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है लेकिन उन्हें भी विभाग के हित में बेहतर कार्य कर अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी।
मंगलवार को नागरिक आपूर्ति निगम और भण्डार गृह निगम के संचालक मण्डल की बैठक हुई। मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भण्डार गृहों की मॉनीटरिंग के लिए ऐप बनाने का निर्णय लिया गया। खाद्य मंत्री ने धान का उपार्जन शुरू होने के पहले सभी भण्डार गृहों का मेंटेनेंस कराने को कहा।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों का गंभीरता से परीक्षण करने को कहा।
संचालक मंडल की बैठक में कर्मचारियों के वेतन भत्तों के संबंध में कई अहम निर्णय लिए गए। नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को भी चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का फैसला लिया। इसके साथ ही गृह भाड़ा भत्ते भी राज्य शासन द्वारा घोषित दरों के अनुसार दिए जाने पर सहमति बनी। इतना ही नहीं, निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को एक माह का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। उपार्जन कार्य में सक्रिय योगदान के आधार पर यह निर्णय लिया गया।
खाद्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरुण शमी, एमडी अनुराग वर्मा भी संचालक मण्डल बैठक में उपस्थित थे। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि कॉर्पोरेशन के कर्मियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर परिवार को अनुग्रह राशि दोगुनी से भी अधिक दी जायेगी। वर्तमान में 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। अब अधिकतम एक लाख 25 हजार रुपये तक अनुग्रह राशि दी जाएगी। निगम में सेवा पदोन्नति नियम-2025 का भी प्रावधान किया जाएगा।