MP Government- मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के लिए वर्ष 2026-27 के लिए तिथियों का निर्धारण किया
MP Government - मध्यप्रदेश में युवतियों की शादी में भी राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के अंतर्गत यह मदद दी जाती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कन्या के बैंक खातों में 49 हजार रुपए डाले जाते हैं। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आयोजित किए जाने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना की तिथियों का निर्धारण कर दिया है। योजना के लिए राज्य सरकार ने 242 करोड़ का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के लिए वर्ष 2026-27 के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। इनमें सन 2026 में अक्षय तृतीया यानि 19 अप्रैल, देवउठनी ग्यारस (तुलसी विवाह) 20 नवंबर शामिल है। इसके साथ ही सन 2027 में बसंत पंचमी यानि 11 फरवरी को भी योजना में विवाह किए जा सकेंगे। एक अन्य तिथि स्थानीय मांग और कलेक्टर के निर्णय अनुसार निर्धारित की जा सकती है।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अनुसार वर्ष 2026-27 में 44 हजार से अधिक विवाह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पर राज्य सरकार 242 करोड़ से अधिक राशि व्यय करेगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाय योजना में गरिमापूर्ण और प्रभावी ढंग से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए विभाग द्वारा कुछ शर्तें तय की गई हैं। इसके तहत सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाले जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 और अधिकतम संख्या 200 निर्धारित की गई है। इन अवसरों पर प्रदेश के 55 जिलों में 800 जोड़े यानि कुल 44 हजार जोड़ों का विवाह संभव हो सकेगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रदेश में 51899 तथा मुख्यमंत्री निकाह योजना में 28362 शादियां कराई गई हैं। इन शादियों में 3214158 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराया जा सकता है। योजना में 49 हजार रुपए की राशि कन्या के बैंक खाते में डाली जाती है। 6 हजार रुपए आयोजन समिति को दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रति विवाह कुल 55 हजार रुपए खर्च किए जाते हैं।