भोपाल

मालेगांव ब्लास्ट केस, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य आरोपी हुए पेश, 31 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा फैसला

Malegaon Blast Case : स्पेशल कोर्ट ने मध्य प्रदेश की भोपाल से पूर्व सांसद रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाने के लिए मुंबई हाईकोर्ट से समय मांगा है। इसी के चलते आज सभी आरोपी एनआईए कोर्ट में पेश हुए थे।
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Updated: 8 May 2025, 2:41 PM IST
Malegaon Blast Case

Malegaon Blast Case : मालेगांव बम धमाके के मामले में मुंबई की एक विशेष एनआईए कोर्ट का फैसला टल गया है। अब इस मामले में कोर्ट 31 जुलाई को अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाने के लिए मुंबई हाईकोर्ट से समय मांगा है। इसी के चलते आज सभी आरोपी एनआईए कोर्ट में पेश हुए थे।

आपको बता दें कि, 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 101 आम लोग घायल हुए थे। शुरुआत में मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। साल 2011 में केस नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी को सौंपा गया था।

मुख्य आरोपी पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर

भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस केस में मुख्य आरोपी है। उनके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत इस आतंकी हमले में कुल 12 आरोपी हैं। इन सभी पर आतंकी साजिश, हत्या, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप लगे हैं। फिलहाल, देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुबई हाईकोर्ट इस मामले में 31 जुलाई 2025 को फैसला सुनाता है या फिर कोई अगली तारीख दी जाएगी।

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8 May 2025, 2:41 PM IST
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