भोपाल

जॉब कार्ड से कन्या विवाह योजना तक, MP में 14 सरकारी सेवाएं गारंटी से बाहर, लोगों पर क्या होगा असर?

MP Lok Seva Guarantee: लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग की 7-7 सेवाओं को गारंटी के दायरे से हटाकर किया डीनोटिफाई, मनरेगा से जुड़ी जॉबकार्ड की मांग, बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक न्याय की सीएम कन्या विवाह योजना से निकाह योजना तक का नाम लिस्ट में, पढ़ें पूरी खबर

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Jun 04, 2026
MP Lok seva Guarantee
MP Lok Sewa Guarantee: नियमों में बदलाव के कारण 14 सरकारी योजनाएं लोक सेवा गारंटी से बाहर।

MP Lok Seva Guarantee: सरकार की कई योजनाओं में बदलाव और सेवाओं के स्वरूप में संशोधन या विभाग द्वारा खुद ही ऑनलाइन सेवाएं देने की सुविधा शुरू करने के बाद अब लोक सेवा गारंटी से कई सेवाएं हटाई जा रही हैं। हाल ही में लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग की 7-7 सेवाओं को योजनाओं में बदलाव के चलते गारंटी के दायरे से हटाकर डीनोटिफाई कर दिया है। अब मनरेगा से जुड़ी जॉबकार्ड की मांग, बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक न्याय की सीएम कन्या विवाह योजना, निकाह योजना के पंजीयन, वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए अनुदान की अनुशंसा जैसी सेवाएं गारंटी के तहत लोक सेवा केंद्रों से नहीं मिलेंगी।

अब विभिन्न विभागों की केवल 48 सेवाएं ही ऐसी बची हैं जो लोक सेवा गारंटी (MP Lok Seva Guarantee) में शामिल नहीं हैं। विभाग ने विभागों से कहा है कि यदि यह सेवाएं प्रासंगिक नहीं हैं तो इन्हें डीनोटिफाई कराएं या इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन और समय सीमा में सेवाएं देने की व्यवस्था बनाई जाए। वर्तमान में लगभग 729 सेवाएं लोक सेवा गारंटी में शामिल हैं।

अभी ये योजनाएं गारंटी से बाहर देखें लिस्ट

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

-1- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ग्रामीण क्षेत्र) अंतर्गत भुगतान

-2- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (ग्रामीण क्षेत्र) अंतर्गत भुगतान

-3- जॉबकार्ड की मांग

-4- मनरेगा अंतर्गत रोजगार की मांग

-5- जॉबकार्डधारी मजदूर को रोजगार की मांग करने पर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता

-6- मनरेगा के तहत मस्टररोल अनुसार मजदूरी का भुगतान आदेश जारी करना

-7- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत लोक प्रयोजन के दृष्टिगत सड़क काटने की सशर्त अनुमति

- सामाजिक न्याय विभाग

-1- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन और गैर सामूहिक विवाह करने पर लाभ प्रदान करना

-2- मुख्यमंत्री निकाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन

-3- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत प्रसूति व्यय-अवकाश एवं चिकित्सा सहायता, प्रसूति व्यय राशि रुपये 1400/- (जननी सुरक्षा अंतर्गत), प्रसूता को 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य मजदूरी राशि, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना अंतर्गत चिकित्सा सहायता आदि।

-4- वृद्धाश्रमों के लिए अनुदान योजना के अंतर्गत विभिन्न शासकीय-अशासकीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान प्रस्तावों में अनुशंसा करना जैसे वृद्धाश्रमों का अनुरक्षण, रेस्पाइट केयर गृह का रखरखाव, मोबाइल चिकित्सा इकाई, फिजियोथेरेपी क्लीनिक।

-5- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीयन

-6- मजदूर सुरक्षा योजना, योजना अंतर्गत पंजीयन का नवीनीकरण

-7- वृद्धाश्रमों के संचालन/अनुरक्षण हेतु मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2013 के अंतर्गत संस्थाओं, निकाय से प्राप्त अनुदान प्रस्तावों की जिले द्वारा अनुशंसा करना

हर सेवा के लिए समय सीमा तय नहीं देने पर जुर्माना

नागरिकों को समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश में लोक सेवा गारंटी (MP Lok Seva Guarantee) अधिनियम वर्ष 2010 में लागू किया गया था। इसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को अलग-अलग वर्ष में इसके तहत लाया गया है। इसमें हर सेवा देने के लिए समय सीमा तय कर उसकी गारंटी (MP Lok Seva Guarantee) दी गई है। यदि उतने समय में सेवा नहीं दी जाती है तो, संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, आम लोगों पर क्या असर

वर्तमान समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए सरकार का सभी सेवाएं ऑनलाइन देने पर जोर है। इसलिए सभी सेवाओं को इस कानून के दायरे में लाया जा रहा है ताकि, नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं जैसे प्रमाणपत्र, अनुमतियां, राजस्व संबंधी कामों आदि के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ें। लोक सेवा प्रबंधन विभाग (MP Lok Seva Guarantee) के अपर सचिव अरुण परमार के अनुसार लोक सेवा गारंटी में शामिल नहीं होने वाली सेवाओं के बारे में विभागों से जानकारी मांगी गई है। यह सेवाएं उन्हें ऑनलाइन देने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

Published on:
04 Jun 2026 12:37 pm