भोपाल

एमपी में रहने वाले बिहार के मतदाता कर सकेंगे वोट, बस करना होगा ये काम…

MP News: मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहार के मतदाताओं के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है।

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Aug 23, 2025

MP News: मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहार के वोटरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जिन मतदाताओं का नाम बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जारी की गई वोटर लिस्ट में छूट या कट गया है। वह इपिक नंबर के जरिए वोटर लिस्ट में अपना चेक करके नाम जोड़ने के लिए नया आवेदन कर सकते हैं। बिहार निर्वाचन आयोग के मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

दोबारा नाम जोड़ने के लिए कर सकते हैं आवेदन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग की रिट पिटीशन में 14 अगस्त को दिए गए फैसले के आधार पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे मतदाता, जिनका नाम एक अगस्त 2025 को जारी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। वह अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इन मतदाताओं के नाम काटे गए

निर्वाचन आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि पोलिंग क्रमांक वार मृत, डबल एंट्री, गलत एड्रेस या नाम वाले मतदाताओं के नाम काट दिए हैं। ऐसे में जो भी मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। वह इपिक नंबर के जरिए अपनी एंट्री की जानकारी ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका नाम गलती से काटा गया है, तो वह वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने का दावा कर सकते हैं।

किन लोगों को मिलेगा फायदा

निर्वाचन आयोग के अफसरों का कहना है कि जो बिहार के लोग एमपी में निवासरत हैं और वह एमपी में वोटर नहीं हैं। साथ ही वह बिहार विधानसभा चुनाव में जाकर अपना वोट डालना चाहते हैं तो वह नाम जुड़वाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं।

Published on:
23 Aug 2025 01:56 pm
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