भोपाल

खुश खबर: एमपी में महिलाएं कर सकेंगी नाइट ड्यूटी, मिलेगी दोगुना सैलरी, मोहन सरकार का आदेश जारी

MP news: मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया एक और कदम, दी खुशखबरी...

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Nov 18, 2025
CM Mohan Yadav

MP News: प्रदेश में अब महिलाएं मॉल, बाजारों और कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति जरूरी होगी। नियोक्ता को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। दुकानों-बाजारों में महिलाओं से रात में काम कराने के लिए वहां कम से कम 10 या उससे ज्यादा महिलाएं नियुक्त होनी चाहिए।

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रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर सकेंगी काम

महिलाएं रात 9 से सुबह 7 बजे तक काम कर सकेंगी। कारखानों में भी रात 8 से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। कारखाने में एक तिहाई महिला कर्मचारी शिफ्ट सुपरवाइजर या फोरमेन के रूप में काम करना चाहिए। इससे महिलाओं के सशक्त होने के साथ ही प्रदेश के विकास का रास्ता भी खुलेगा।

ओवरटाइम कराने पर दोगुना वेतन

कर्मचारियों से ओवरटाइम कराने पर दोगुना वेतन दिया जाएगा। मध्यप्रदेश कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 के जरिए सरकार ने इसका रास्ता खोल दिया है। संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 14 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

यह रहेंगी शर्तें

महिला कर्मचारियों के एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर महिला सुरक्षा गार्ड।

महिलाओं को असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।

टॉयलेट, पानी, भोजन और रेस्ट रूम की व्यवस्था।

यौन उत्पीड़न निरोध अधिनियम का पालन अनिवार्य।

मेटरनिटी लीव से वंचित नहीं किया जाएगा।

सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी।

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Updated on:
18 Nov 2025 12:30 pm
Published on:
18 Nov 2025 09:35 am
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