MP Transfer: मध्य प्रदेश लोक शिक्षण आयुक्त ने जारी किए निर्देश, तबादला नीति क्रियान्वयन के लिए टाइम टेबल में बदलाव, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों से भी मांगे ऑनलाइन आवेदन
MP Transfer: मध्य प्रदेश तबादला नीति के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए आवेदनों को लेकर टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। विभाग ने आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। अब शिक्षक 21 मई तक स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य कई विभागों ने भी तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी निर्देश कें मुताबिक, वर्ष 2025-26 के लिए जारी तबादला नीति के क्रियान्वयन के लिए टाइम टेबल तय किया गया है। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा जहां पहले 16 मई 2025 तय की गई थी और इसके बाद 20 मई से तबादला आदेश जारी किए जाने थे। इस समय सीमा में बदलाव किया गया है।
लोक शिक्षण आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की तारीख 16 मई से बढ़ाकर 21 मई तक कर दी गई है। इसी तरह तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा भी 20 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दी गई है। आयुक्त ने संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, सभी कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, संयुक्त संचालक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा अधिकारी को इसके आधार पर तबादले के आवेदन लेने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए कहा है।
बता दें कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी स्वैच्छिक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत नियमित अधिकारी और कर्मचारी 14 से 19 मई के बीच ई-HRMIS पोर्टल (https://hrms.mp.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
स्वास्थ्य आयुक्त के अनुसार हर आवेदक को 10 स्थानों की प्राथमिकता देनी होगी।
एक बार में केवल एक आवेदन ही स्वीकार होगा और उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
20 मई तक सभी दस्तावेज और आवेदनों का सत्यापन कर लिया जाएगा।
इसके बाद तबादला आदेश आयुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर जारी किए जाएंगे।
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