Panchayat Secretaries- पंचायत सचिवों की भर्ती पर नया प्रारूप तैयार, रोजगार सहायकों की वरीयता मिलेगी
Panchayat Secretaries- मध्यप्रदेश में पंचायत सचिवों की भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने नए नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है। इस पर दावे आपत्तियां बुलाई गई हैं। इनके निराकरण के बाद राज्य में पंचायत सचिवों की भर्ती का नया प्रारूप लागू कर दिया जाएगा। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रारूप में सचिव पद के लिए कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा यानि सीपीसीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। इसमें प्रदेश के हर जिले में जिला स्तर पर पंचायत सचिवों का एक कैडर बनाने की बात कही गई है। नए प्रारूप के मुताबिक जिले में जितनी पंचायतें होंगी उतने ही सचिव नियुक्त किए जाएंगे।
प्रस्तावित नियमोें के अनुसार सचिवों की नियुक्ति में रोजगार सहायकों को वरीयता दी जाएगी। कुल रिक्त पदों की हर रिजर्व कैटेगरी में 50 प्रतिशत का कोटा रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित रहेगा। पांच साल की सेवा और पंचायत सचिव के लिए तय मापदंडों को पूरा करनेवाले रोजगार सहायक इसके लिए पात्र होंगे।
प्रारूप के अनुसार दो से अधिक जीवित संतान वाले सचिव पद के लिए अपात्र माने जाएंगे। इनमें से एक संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद होने पर सचिव पद की पात्रता से वंचित हो जाएगा।
पंचायत सचिव की भर्ती जिला स्तर पर होगी। रोजगार सहायक के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में शामिल होना होगा। पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के लिए सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग अनिवार्य की गई है।