New Rule 1 April: नए वित्तीय वर्ष के साध ही आम लोगों की जेब पर दिखेगा बड़ा असर, बिजली, प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री हुई महंगी, इनकम टैक्स, रेलवे आदि के बदले नियम, जानें 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में क्या-क्या बदला....
New Rule 1 April: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से मध्य प्रदेश में आम लोगों की जेब पर बड़ा असर भी नजर आएगा…नए नियम जो लागू हो रहे हैं। बताते चलें कि इस बार सबसे ज्यादा असर बिजली, प्रॉपर्टी और उसकी रजिस्ट्री के साथ ही कचरा प्रबंधन पर भी नजर आएगा। दरअसल कलेक्ट्र गाइडलाइन के मुताबिक 12 फीसदी के साथ संपत्ति खरीदना महंगा होगा, वहीं बिजली भी बढ़कर आएगा। इसके साथ ही रिजर्वेशन और आयकर को लेकर भी नए नियम हैं।
1 अप्रैल से होने जा रहे इस बदलाव (New Rule 1 April) के बाद राजधानी भोपाल के निवासियों के हर घर पर इस बदलाव का बड़ा असर दिखेगा। जहां 200 यूनिट बिजली के लिए 80 और 400 यूनिट पर 150 तक बिजली बिजल बढ़कर आएगा। वहीं प्रॉपर्टी के साथ ही संपत्ति खरीदना भी महंगा हो गया है।
मध्य प्रदेश में नई बिजली दरें अप्रैल (New Rule 1 April) के पहले सप्ताह से लागू होने जा रही हैं। नई दरों में औसतन 5 फीसदी तक की वृद्धि की गई है। 200 यूनिट पर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आपकी जेब से अब 80 रुपए ज्यादा जाएंगे। लेकिन 400 यूनिट पर 150 रुपए से ज्यादा की वृद्धि की गई है।
राजधानी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन (Collector Guideline) के मुताबिक 1 अप्रैल (New Rule 1 April) से प्रॉपर्टी 12 फीसदी तक महंगी हो गई है। वहीं रजिस्ट्री से संपत्ति खरीदने वालों को भी अपनी जेब से अब ज्यादा खर्च करना होगा। खासतौर पर तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में कीमतों में ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे में 1 अप्रैल से भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना और निवेश करना दोनों ही महंगा हो चुका है।
1 अप्रैल से रेलवे रिजर्वेशन नियमों (New Rule 1 April) में भी चरणबद्ध तरीके से बदलाव किया गया है। इस नए नियम के तहत अब ट्रेन डिपार्चर से आधा घंटे पहले तक क्लास अपग्रेड करवा सकेंगे। टिकट कैंसिलेन की समय सीमा और रिफंड को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। यह सभी बदलाव अगले कुछ दिनों में लागू कर दिए जाएंगे।
आयकर कानून (income tax law) में भी अप्रैल से नए बदलाव लागू होंगे। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे शब्दों को इंकम टैक्स की डिक्शनरी से हटा दिया गया है। अब इनका नाम बदलकर टैक्स ईयर कर दिया गया है। इन बदलावों से कानून समझना और आसान हो जाएगा। यही नहीं करदाताओं को टैक्स जमा करने की प्रक्रिया में भी सुविधा दी जाएगी।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 भी 1 अप्रैल (New Rule 1 April) से लागू होंगे। हर घर को गीला, सूखा कचरा, सैनेटरी और खतरनाक कचरा चार हिस्सों में बांटना होगा। नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ निगम जुर्माना लगाएंगा। बड़ी सोसायटी, होटल अस्पताल समेंत बल्क वेस्ट जनरेटर को खुद कचरा निपटाना होगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम गिन 31 मार्च को नगर निगम ने करदाताओं को राहत और चेतावनी दोनों दी हैं। आज तक संपत्तिकर और जल उपभोक्ता प्रभार जमा करने पर अधिभार में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। लेकिन अगर आज भुगतान नहीं किया गया, तो यह छूट खत्म हो जाएगी।
नगर निगम के मुताबिक 1 अप्रैल से खुद के उपयोग में आने वाली संपत्तियों पर दोगुना तक भुगतान करना होगा। 50 फीसदी की छूट भी खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद पूरा 100 प्रतिशत तक टैक्स भरना होगा। करदाता वार्ड और जोन कार्यालयों के साथ निगम की वेबसाइट के जरिए भुगतान कर सकेंगे।