New Traffic Rules : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीटीआरआई द्वारा शुरु किए गए अभियान से जुड़े दिशा-निर्देश जानना आपके लिए जरूरी हैं। वरना कट सकता है भारी चालान।
New Traffic Rules :मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षित यात्रा को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट सख्ती बरतने लगा है। दोपहिया वाहन चालक हो या पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर, दोनों के लिए अब से हेलमेट पहनना अनिवार्य हो चुका है। परिवहन विभाग का निर्देश है कि, नियम तोड़ने वाले को भारी चालान भुगतना पड़ सकता है।
राजधानी भोपाल के 18 इलाकों में स्पेशल चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। प्रदेशभर में सबसे ज्यादा फोकस भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों पर है। यहां सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं।
साल 2024 में प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों की मौत हुई। इनमें से 53.8 फीसदी मौतें दोपहिया वाहनों से जुड़ीं और 82 फीसदी मामलों में हेलमेट नहीं पहना था। आंकड़ों से पता चला कि 80 फीसदी वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीटीआरआई ने ये अभियान शुरू किया है। 4 साल से ज्यादा उम्र वालों पर हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इसी के साथ ओला और उबर जैसी बाइक टैक्सी व्यवस्थाओं पर भी नियम यथावत प्रभावी रहेगा।
भोपाल में आज सुबह से ही 18 चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिस तैनात है। बोर्ड ऑफिस, न्यू मार्केट, एमपी नगर समेत प्रमुख जगहों पर मोबाइल टीमें भी घूम रही हैं। बिना हेलमेट वाले ड्राइवर और पिलियन दोनों के चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्थाओं में तैनात पुलिस का कहना है कि, हेलमेट से मौत का खतरा 70 फीसदी तक घट जाता है।