School Fee- एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए सरकार का सख्त रुख बरकरार है। पिछले दो सालों से प्रदेश भर के कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने में लगे हैं।
School Fee- एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए सरकार का सख्त रुख बरकरार है। पिछले दो सालों से प्रदेश भर के कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने में लगे हैं। कई स्कूलों संचालकों को ज्यादा फीस के रूप में ली गई करोड़ों रुपए की राशि को अभिभावकों को लौटाने पर मजबूर किया जा चुका है। अब भोपाल में भी प्राइवेट स्कूलों को फीस के संबंध में नियमानुसार जानकारी देने के लिए बाध्य किया गया है। ऐसा नहीं करनेवाले 800 से ज्यादा स्कूलों के संचालकों, प्राचार्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है।
प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस की उचित जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इसके अंतर्गत स्कूलों को पोर्टल पर फीस अपलोड करने का प्रावधान है। कई निर्देशों के बाद भी अनेक स्कूल अपनी फीस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने फीस वसूली की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके लिए भोपाल के 883 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को अपनी फीस संरचना की पूरी जानकारी तुरंत पोर्टल पर उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।
भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को नियमानुसार फीस की जानकारी हर हाल में देनी होगी। स्कूलों को इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऐसा नहीं किए जाने पर स्कूलों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है।