भोपाल

चार्जशीट के तीसरे ही दिन सौरभ शर्मा समेत 4 आरोपी और दो डायरेक्टर को 10-10 लाख के बॉन्ड पर जमानत

Saurabh Sharma Bail: ईडी की स्पेशल कोर्ट में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले की सुनवाई के बाद सोरभ शर्मा, उसकी मां, पत्नी, जीजा और साले समेत दो डायरेक्टरों को मिली जमानत, अब 5 मई को होगी सुनवाई...

2 min read
Apr 12, 2025
Saurabh Sharma Bail

Saurabh Sharma Bail : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की स्पेशल कोर्ट में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले की सुनवाई हुई। इसमें ईडी की ओर से आरोपी बनाए गए सौरभ शर्मा की मां उमा, पत्नी दिव्या, जीजा विनय हासवानी और साला रोहित तिवारी सहित दो कंपनियों के डायरेक्टर को जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश सचिन घोष की कोर्ट ने इन्हें दस-दस लाख के बॉन्ड पर जमानत दी। सभी के पासपोर्ट जमा रहेंगे। ईडी ने इनकी जमानत पर आपत्ति नहीं ली। अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी।

वहीं सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल की जमानत पर अभी सुनवाई नहीं हुई। आरोपित चेतन की वकील सीमा जायसवाल ने बताया, किसी भी मामले में अगर कंपनी को आरोपी बनाया जाता है तो उसके डायरेक्टर पर भी कार्रवाई की जाती है। ऐसे में इस मामले कंपनियों के डायरेक्टर रोहित तिवारी और दिव्या आरोपी हैं। इन पर दो- दो केस दर्ज किए गए हैं, इनमें उन्हें जमानत मिल गई है।

चार्जशीट में 3 कंपनियां और एक ट्रस्ट के नाम

ईडी की ओर से 8 अप्रेल को पेश चार्जशीट में सौरभ शर्मा और दोनों राजदारों सहित 12 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित बनाया है। इसमें 3 कंपनियां और एक ट्रस्ट भी शामिल हैं। इसमें से चार को जमानत मिल चुकी है। अन्य पर अभी फैसला बाकी है।

16 को लगाएंगे जमानत की अर्जी

शरद के वकील रजनीश बरया ने बताया, 16 अप्रेल वे जमानत की अर्जी ईडी की स्पेशल कोर्ट में दाखिल करेंगे। बता दें 60 दिनों में चालान पेश नहीं करने पर तीनों को पहले ही लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।


Updated on:
12 Apr 2025 08:13 am
Published on:
12 Apr 2025 08:11 am
Also Read
View All

अगली खबर