
नगरीय प्रशासन विभाग के पूर्व अफसर से वसूली के आदेश
MP Govt- मध्यप्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग ने दो बड़े पूर्व अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जल आवर्धन योजना में अनियमितता बरतने पर ये कार्रवाई की गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने विभागीय जांच के आधार पर पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के साथ विभाग के प्रमुख अभियंता के अभिमत के बाद ये सख्त आदेश जारी किया गया जिससे विभागीय हल्कों में खलबली मची है।
नगरीय निकायों में जल आवर्धन योजना में पाइप लाइन बिछाने के कार्य में पाई गई अनियमितताओं के विरुद्ध विभाग ने कठोर कार्रवाई की है। नगरीय विकास आयुक्त ने विभागीय जांच के आधार पर 2 पूर्व अधिकारियों नीमच जिले की रामपुरा नगर परिषद के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी लीलाकृष्ण सोलंकी और तत्कालीन उपयंत्री ओपी परमार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
प्रकरण से जुड़े लीलाकृष्ण सोलंकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके विरुद्ध 2 साल तक पेंशन पर महंगाई राहत की 5 प्रतिशत राशि रोके जाने का निर्णय लिया गया है। जांच में दोषी पाए गए दूसरे अधिकारी ओपी परमार जुलाई-2025 में सेवानिवृत्त हुए। उनकी पेंशन पर देय महंगाई राहत की 10 प्रतिशत राशि आगामी 2 साल तक स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ ओपी परमार की सेवा अवधि के दौरान आर्थिक क्षति की राशि 925385 रुपए उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल कर नगर परिषद रामपुर में जमा कराई जाएगी।
आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा है कि नगरीय प्रशासन विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ पूर्व अधिकारियों, कर्मचारियों पर भी दोष साबित होने पर कठोर कार्रवाई करेंगे।
Published on:
10 Dec 2025 09:12 pm
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