Wheat- गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया की घोषणा, किसानों की सुविधा के लिए बनाई व्यवस्था
Wheat - मध्यप्रदेश में गेहूं किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन 7 फरवरी से शुरु होगी जबकि प्रदेशभर के किसान 7 मार्च तक इसमें पंजीयन करा सकेंगे। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय में पंजीयन कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को इस बार सहज और सुगम बनाया गया है।
प्रदेशभर में गेहूं के लिए कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि (एमएसपी) पर गेहूं खरीदा जाएगा। पूर्व की किसी अपात्र संस्था में केंद्र प्रभारी एवं ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन के लिए नहीं रखा जाएगा।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जा चुका है। इसके अनुसार सीजन में गेहूं का एमएसपी 2585 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर गेहूं पंजीयन निशुल्क किया जाएगा। तहसील कार्यालयों के सुविधा केंद्रों और सहकारी समितियों व सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर भी पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है।
किसानों को एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन कराने के लिए शुल्क देना होगा। इन केंद्रों पर पंजीयन के लिए शुल्क राशि कलेक्टर निर्धारित करेंगे। प्रति पंजीयन 50 रुपए से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान-पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी।
किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर बेचे गेहूं का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक का नाम खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम आदि बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।