Saif Ali Khan Property : एमपी हाई कोर्ट ने 2015 से चल रहा स्टे हटाया, सैफ अली खान-शर्मिला टैगोर ने नहीं किया कोई दावा, अब एमपी सरकार कराएगी सर्वे
Saif Ali Khan Property: भोपाल में पटौदी खानदान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जल्द ही सरकारी कब्जे में आ सकती है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत ये संपत्ति सरकार ले सकती है। दरअसल हाई कोर्ट ने इस संपत्ति पर 2015 से लगा स्टे हटा दिया है। यह संपत्ति ऐसे में शत्रु संपत्ति मानी जा रही है। क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा पाकिस्तान चली गई थीं। नवाब परिवार के वंशज सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर समेत इस संपत्ति पर दावा कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति के मामले में एक्टर सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा और सबा अली खान के साथ ही पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान को निर्देश दिया है कि वे शत्रु संपत्ति मामले में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखें। लेकिन किसी ने भी समय सीमा में पक्ष नहीं रखा। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले का हल हो गया है और इस संपत्ति से स्टे हटा लिया गया है।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने परिवार को 30 दिन में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। लेकिन पटौदी परिवार ने तय समय में अपना पक्ष नहीं रखा और ना ही कोई दावा पेश किया। अब ये अवधि समाप्त हो चुकी है। कोर्ट के इस कदम के बाद अब पटौदी परिवार इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकता है।
सरकार अब इस संपत्ति का सर्वे कराएगी। कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हुए सरकार इसे अपने कब्जे में ले सकती है। बता दें कि इससे पहले 2015 में भी सरकार ने इस संपत्ति को सरकारी घोषित किया था।