भोपाल

इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के दो गुटों में चले लाठी-डंडे

इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के बीच हुआ विवाद

2 min read
Oct 13, 2018
 engineering college
fight in engineering college

भोपाल. आनंद नगर स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर लात-घूंसे व डंडे चले। विवाद में एक छात्र घायल हुआ है। घटना के बाद कॉलेज में अफरा-तफरी मच गई। छात्रों के विवाद का वीडियो भी शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवाद का खुलासा आरोपी छात्रों के बयान लेने के बाद ही हो सकेगा। पिपलानी पुलिस ने तीन छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक 22 वर्षीय उत्कर्ष, बीमा कुंज कोलार में रहता है। वह फाइनल इयर का छात्र है। शुक्रवार को उत्कर्ष के साथी कोलार निवासी जितेंद्र श्रीवास ने पुलिस को शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि बीती आठ अक्टूबर को कॉलेज में कुछ छात्रों से विवाद हो गया था। इसके दो दिन बाद 10 अक्टूबर को कॉलेज में डिकोड का एक्जाम था।

एक्जाम के बाद जितेन्द्र कैंपस में अपने साथी उत्कर्ष शुक्ला, मंजीत के साथ खड़ा हुआ था। इसी बीच अंकित, सत्यप्रकाश, राकेश आए। वह उत्कर्ष शुक्ला के साथ गाली गलौच करने लगे। विरोध करने पर तीनों आरोपी जीतेन्द्र, उत्कर्ष, मंजीत पर टूट पड़े। साथी छात्रों ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उन पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में उत्कर्ष को चोट लगी है। उत्कर्ष को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शुक्रवार को मामला दर्ज कराने पहुंचे। घटना के बाद कॉलेज में दशहत का माहौल बना हुआ है। कुछ छात्रों ने कॉलेज जाना तक छोड़ दिया है। आनंद नगर चौकी थाना प्रभारी एसआई नागेंद्र शुक्ला का कहना है कि आरोपी छात्रों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उनके बयान लेने के बाद ही विवाद के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

समझौते के बाद दर्ज कराया केस

बताया गया कि कॉलेज प्रबंधन के समझाने पर दोनों पक्ष के बीच समझौता हो गया था। आरोपी पक्ष ने घायल छात्र के इलाज का खर्च भी कुछ चुकाया है। लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद छात्र जितेन्द्र शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी छात्रों के भी बयान लिए जाएंगे।

हत्यारे पति को उम्र कैद

भोपाल. अवैध संबंध के चलते भूत बंगला ले जाकर पत्नी की रेडियम कटर से गला रेतकर हत्या करने वाले दीपक रजक को उम्र कैद-3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला ने यह फैसला सुनाया। मामला कोहेफिजा थाने का है। सरकारी वकील पीएन सिंह राजपूत ने बताया कि दीपक रजक एक अप्रैल 2017 को पत्नी पूनम को बहला फुसला कर लालघाटी स्थित भूत बंगले में ले गया था। वहां पूनम की रेडियम कटर से गला रेत कर हत्या कर दी थी। दीपक ने खुद पुलिस के पास पहुंचकर पत्नी के चरित्र संदेह के चलते हत्या की बात कबूली थी। उसने बताया था कि पूनम के जोगी मोहल्ला शिवपुरी निवासी युवक से अवैध संबंध थे। मना करने के बावजूद पत्नी पूनम युवक से संबंध तोडने राजी नहीं थी।

Updated on:
13 Oct 2018 01:11 am
Published on:
13 Oct 2018 04:04 am