MP News: आमतौर पर लोग जैसे हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना और या फिर तेज रफ्तार से वाहन चलाना ही जुर्माने की श्रेणी को जानते हैं....
MP News: ट्रैफिक नियमों को देखा जाए तो चालान कई तरीके से हो सकता है। इस चालान की कार्रवाई में सिर्फ हेलमेट या सीट बेल्ट के साथ ही धूम्रपान, साइलेंसर और स्टेपनी तक पर जुर्माना होता है। आज के दौर में लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के बारे में बिना सोचे गलतियां करते हैं।
आमतौर पर लोग जैसे हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना और या फिर तेज रफ्तार से वाहन चलाना ही जुर्माने की श्रेणी को जानते हैं। बता दें कि वास्तव में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 68 अलग-अलग तरीके हैं, जिनमें से आम जनता को इसके बारे में जानकारी तक नहीं होती। इसके कारण वह गलती करते हैं।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार दिन तरह-तरह के उल्लंघनों से निपटना पड़ता है। खासकर कमर्शियल और भारी वाहनों से जुड़ी गाड़ियों में, जहां नियम निजी वाहनों और दोपहिया वाहनों की तुलना में अधिक सख्त हैं। इस नियम में साधारण गलतियों के साथ कई ऐसे नियम भी हैं, जिनके बारे में वाहन चालक और ड्राइवर भी अनजान है।
-नियम में स्टेपनी (स्पेयर टायर) न होना, टायर फटा होना, शीशा टूटा होना, बस की फुटबोर्ड पर यात्री बैठाना, मालवाहक वाहन में यात्रियों को बैठाना, पार्किंग लाइट या हेडलाइट खराब होना, इंडिकेटर काम न करना आदि।
-संशोधित साइलेंसर, अत्यधिक हॉर्न बजाना, मल्टी-साउंड हॉर्न, अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने देना, ड्राइविंग करते समय धूम्रपान करना, वाहन पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाना या बिना अनुमति रेसिंग करने पर भी चालान कट सकता है।
-यहां तक कि ड्राइवर का यात्रियों से दुर्व्यवहार करना, मीटर से अधिक किराया लेना या मीटर खराब होने पर भी चालान बन सकता है।
-अगर कोई चालक वर्दी में नहीं है या पुलिसकर्मी के इशारे पर वाहन नहीं रोकता, तो उस पर जुर्माना हो सकता है।
-कमर्शियल ड्राइवरों पर फायर एक्सटिंग्विशर या फर्स्ट एड बॉक्स न रखने, यात्रियों के बीच रास्ते असुरक्षित स्थानों पर उतारने और यात्रा से मना करने पर भी कार्रवाई होती है।
ये नियम दर्शाते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल हेलमेट पहनने या स्पीड लिमिट का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि सड़क पर हर वाहन जिमेदारी और सुरक्षा के साथ चलाया जाए।- जितेंद्र सिंह पावर, डीसीपी ट्रैफिक