Bijnor News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेशों की अवहेलना और कोर्ट में उपस्थित न होने पर बिजनौर DM जसजीत कौर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने बिजनौर के CJM को निर्देश दिया है कि वे 5 जनवरी 2026 को DM को कोर्ट में पेश करें।
Warrant against bijnor dm jasjit kaur: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिजनौर की जिलाधिकारी (DM) जसजीत कौर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। जस्टिस मनीष कुमार ने यह वारंट जारी करते हुए बिजनौर के CJM को आदेश दिया कि वे DM जसजीत कौर को 5 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट में पेश करें। अदालत ने इसे न्यायिक आदेशों की अवमानना का गंभीर मामला बताया है।
यह मामला धामपुर, बिजनौर निवासी और धनगर समाज महासंघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह की याचिका से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि DM जसजीत कौर ने विक्रम सिंह का जाति प्रमाणपत्र उनके रिटायरमेंट से सिर्फ आठ दिन पहले निरस्त कर दिया। इस आदेश को विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी, जिसके बाद मामला तेज हो गया।
हाईकोर्ट ने पहले DM को निर्देश दिया था कि समाज कल्याण विभाग की विजिलेंस जांच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के अनुरूप मामले का निस्तारण किया जाए। लेकिन आरोप है कि DM ने जांच करवाए बिना ही अपने स्तर पर एक-तरफा आदेश जारी कर दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने DM जसजीत कौर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं। उनकी जगह केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए। जब अदालत ने स्टैंडिंग काउंसिल से बात की, तो उन्होंने भी बताया कि DM ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। कोर्ट ने इसे आदेश और प्रक्रिया के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
जसजीत कौर 2012 बैच की IAS अधिकारी हैं और मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली हैं। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1984 को हुआ। उन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (GNDU) अमृतसर से बीएससी (अर्थशास्त्र) तथा यूनिवर्सिटी ऑफ़ मद्रास से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वर्तमान में वह बिजनौर की DM हैं और इससे पहले मेरठ में पदस्थ थीं।