
बीकानेर. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नया शहर एवं कोटगेट के क्षेत्र में आमजन को अपने कार्यस्थल और अन्य निजी कार्य के लिए वाहनों के आवागमन में छूट दी है। कफ्र्यू में यह ढील मंगलवार से प्रभावी हो जाएगी।
कलक्टर मेहता ने बताया कि सुबह 8 से 10 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक वाहनों से आवागमन में छूट प्रदान की है। यह छूट इस क्षेत्र में कार्यस्थल तक आने-जाने तथा अन्य निजी कार्य के लिए वाहनों के आवागमन पर निर्धारित समय के दौरान ही रहेगी। कफ्र्यू क्षेत्र में स्थित समस्त व्यवसायिक और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही समस्त सामूहिक गतिविधियां, जुलूस, धरना, सभा और समारोह पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
जीरो मोबिलिटी घोषित था क्षेत्र
ज्ञात रहे कि इस कफ्र्यू प्रभावी क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नया शहर और कोटगेट के क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा जारी कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया हुआ था। अधिकांश क्षेत्र पुराने शहर में वाहनों के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा हुआ था। यहां तक की कार्यस्थल और निजी कार्य के लिए भी वाहनों का आवागमन नहीं किया जा सकता था।