बीकानेर

राजस्थान के शिक्षा विभाग का नया आदेश, स्कूल संचालकों को देना होगा शपथ-पत्र, नहीं तो मान्यता खत्म

Rajasthan : शिक्षा विभाग का नया आदेश। स्कूल संचालक को देना होगा शपथ-पत्र। नहीं तो मान्यता समाप्त होगी समाप्त। जानें शिक्षा विभाग ने क्यों सख्ती कर रहा है।
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Updated: 16 Sep 2025, 11:28 AM IST
Rajasthan education department New order school operator give affidavit otherwise recognition cancelled
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट। फोटो पत्रिका

Rajasthan : निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने और वापस छोड़ने के लिए उपयोग हो रहे वाहनों में नियमों की पालना को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पीईईओ की मदद से प्रत्येक बाल वाहिनी का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों और नियम पालना की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल संचालकों से बालवाहिनी के संबंध में शपथ पत्र लेने के लिए कहा है।

बाल वाहिनी का निरीक्षण करने का आदेश

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संभागीय संयुक्त निदेशकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि बाल वाहिनी में कितनी सीटें और कितने विद्यार्थियों को बैठाया जा रहा है। वाहन के सभी तरह के कागजात पूरे हैं अथवा नहीं, चालक-परिचालक, बस के ऊपर मोबाइल नंबर अंकित करने सहित सभी नियमों की पालना हो रही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कहा है।

आदेश पालना नहीं करने पर मान्यता समाप्त

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने साथ ही निजी स्कूलों के संचालकों से यह शपथ पत्र लेने के लिए कहा गया है कि बालवाहिनी के लिए जारी सभी निर्देशों की पालना की जा रही है। आदेश में कहा कि यदि विद्यालय प्रबंधन निर्देशों की अनदेखी करता है अथवा पालना नहीं करता है तो ऐसे विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

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16 Sep 2025, 11:28 AM IST
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