वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को अब ई-आरसी व ई-ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा मिल रही है। कोई भी नया वाहन मालिक आरसी और लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो उन्हें ई-आरसी व ई-ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है।
बीकानेर. वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को अब ई-आरसी व ई-ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा मिल रही है। कोई भी नया वाहन मालिक आरसी और लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो उन्हें ई-आरसी व ई-ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है। वाहन स्वामी इनका पीवीसी कार्ड प्रिंट करवा सकता है। बीकानेर में खासतौर से ई-आरसी व ई-ड्राइविंग लाइसेंस के लिए युवाओं की रुचि बढ़ती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक, जिनके पूर्व में आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं, उन्होंने भी ई-आरसी व ई-ड्राइविंग के लिए आवेदन किया है।
यह सुविधा मिलने से अब वाहन संबंधी सभी डॉक्यूमेंट मोबाइल में सुरक्षित रह सकेंगे, जो जरूरत पड़ने पर उपयोग लिए जा सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से एक अप्रेल से अब तक 3961 आरसी और 2632 ई-ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन जारी हो चुके हैं। ई-आरसी व ई-ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को कियोस्क मशीन से इनका पीवीसी कार्ड प्राप्त करना है। साथ ही इन्हें लिंक के माध्यम से अपने मोबाइल व डिजी लॉकर में डाउनलोड करना है।
सूत्रों के मुताबिक ई-आरसी व ई-ड्राइविंग लाइसेस की सुविधा शुरू करने से आमजन को राहत मिली है, वहीं सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पहले स्मार्ट कार्ड बनाने के 200 रुपए फीस लगती थी, जो अब नहीं लग रही। ई-लाइसेंस शुरू होने से सरकार पर करीब 40 करोड रुपए सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा। हर साल सरकार को लाइसेंस और आरसी के माध्यम से करीब 40 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। ऐसे में ई-आरसी व ई-ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा शुरू होने से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर भी असर पड़ेगा।
-परिवहन पेार्टल की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।
-इसके बाद ऑनलाइन सर्विस में व्हीकल रिलेटेड सर्विस पर जाएं।
-स्क्रीन पर पंजीयन नंबर दर्ज करें और प्रोसेस पर क्लिक करें।
– स्क्रीन में डाउनलोड डॉक्यूमेंट टैब पर क्लिक करें और इसके बाद प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करें।
– स्क्रीन पर अपने वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम पांच नंबर दर्ज करें।
– जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें।
– शो डिटेल पर क्लिक करें।
– स्क्रीन पर ई-आरसी प्रदर्शित होगी, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं।
-परिवहन पोर्टल की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं
- ऑनलाइन सर्विस में ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस पर जाएं।
- प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें।
-स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस नंंबर या आवेदन संख्या या जन्मतिथि डालकर प्रोसेस पर क्लिक करें।
- जनरेट ओटीपी, शो डिटेल पर क्लिक करें।
-स्क्रीन पर ई-डीएल प्रदर्शित होगा, जिसे डाउनलोड करें।
ई-आरसी व ई-ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हजारों लोगों ने आवेदन किया है, जिन्हें अप्रुव्ड कर दिया गया है। एक अप्रेल से अब तक सैकड़ों लोगों को यह सुविधा मुहैया कराई जा चुकी हैं। पीवीसी कार्ड पर ड्राइविंग व लाइसेंस का प्रिंट किसी भी ई-मित्र से करवा सकते है।राजेश शर्मा, आरटीओ बीकानेर