बिलासपुर

हैवेंस पार्क सामूहिक मारपीट मामला… हॉफ मर्डर केस में हिस्ट्रीशीटर समेत 13 को 7 साल की सजा, 6 मई 2023 की घटना

Crime News: बिलासपुर जिले के स्थानीय हैवेंस पार्क होटल के सामने हुई संगठित मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।

less than 1 minute read
कोर्ट, पत्रिका फोटो

Crime News: बिलासपुर जिले के स्थानीय हैवेंस पार्क होटल के सामने हुई संगठित मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। आदतन बदमाश रितेश निखारे उर्फ मैडी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिली है। साथ ही1 2 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया।

विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटी लवकेश प्रताप सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 जान से मारने की कोशिश, 147 बलवा सहित अन्य धाराओं में अपराध सिद्ध पाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक हिंसा और जानलेवा हमला किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

ये भी पढ़ें

धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, दवा-पानी के लिए 1 हजार लूंगी… पैसे लेते नर्स का Video वायरल, जानें क्या है पूरा मामला

यह थे मामले के दोषी

रितेश निखारे उर्फ मैडी के अलावा जिन आरोपियों को दोषी ठहराया गया, उनमें सिद्धार्थ शर्मा, छोटू शर्मा, फरीद अहमद उर्फ सोनू खान, आयुष मराठा उर्फ बाबू एम, वरुण डिकेड शर्मा उर्फ प्रिंस शर्मा, काव्य गढ़वाल, रूपेश दुबे, आदित्य प्रकाश दुबे, सोनू माली उर्फ आशीष माली, मोहम्मद साबिर उर्फ रानू, विकास वैष्णव उर्फ बाबा राजू, विराज सिंह ध्रुव और गोलू विदेशी शामिल हैं।

6 मई 2023 की घटना

6 मई 2023 की रात होटल के सामने दो पक्षों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपियों ने समूह बनाकर हमला किया और गंभीर चोटें पहुंचाईं। घटना के अगले दिन पुलिस ने अपराध दर्ज किया और सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

Published on:
01 Mar 2026 01:22 pm
Also Read
View All

अगली खबर