बिलासपुर

CG High Court: आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल की मासूम बच्ची की मौत, दो लाख मुआवजे का आदेश

CG High Court: हाईकोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर से व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही यह भी पूछा है कि पीड़ित परिवार को अब तक क्या मुआवजा और आर्थिक सहायता राशि दी गई।

less than 1 minute read
Aug 27, 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र में डीजे के लोहे के पाइप गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची की मौत पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि आंगनबाड़ी परिसर में डीजे का सामान क्यों रखा गया, क्या वहां नाच-गाना होता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

हाईकोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर से व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही यह भी पूछा है कि पीड़ित परिवार को अब तक क्या मुआवजा और आर्थिक सहायता राशि दी गई।

ये भी पढ़ें

Big incident: Video: ईंट-भट्ठे के गड्ढे में नहाने उतरे 2 मासूम छात्रों की डूबकर मौत, तीसरा भाग गया घर, हॉस्टल से आए थे घर

शासन की ओर से मामले में जवाब देते हुए कहा गया कि 50 हजार रुपए की राशि रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा दी गई है। हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपए की राशि और देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

Updated on:
27 Aug 2025 10:33 am
Published on:
27 Aug 2025 10:32 am
Also Read
View All

अगली खबर