Bilaspur News: निगम प्रबंधन ने बताया कि अर्ध-विकसित और विकसित क्षेत्रों के लिए भी विकास शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्माण वैध नहीं कराने पर निगम कार्रवाई करेगी।
CG News: बिलासपुर नगर निगम ने अवैध भवन निर्माण के मामलों को वैध करने के लिए नया प्रावधान लागू किया है। जिन भवन मालिकों ने बिना अनुमति या नियमों के विपरीत निर्माण किया है, उन्हें नक्शा पास करने और भवन को वैध कराने का अवसर दिया जाएगा।
इसके तहत प्रत्येक गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे निगम कमिश्नर अमित कुमार की मौजूदगी में ऐसे प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इसमें पूर्ण और निर्माणाधीन अवैध निर्माण दोनों शामिल होंगे। निगम कमिश्नर ने भवन शाखा, सभी जोन कमिश्नर और संबंधित इंजीनियरों को अवैध निर्माण का चिन्हांकन कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजीनामा योग्य प्रकरणों को विकास शुल्क और राजीनामा शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा। भवन मालिक अपने समस्त दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित होंगे।
निगम प्रबंधन ने बताया कि अर्ध-विकसित और विकसित क्षेत्रों के लिए भी विकास शुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्माण वैध नहीं कराने पर निगम कार्रवाई करेगी।