Bilaspur High Court: नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया और आवंटन के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।
Bilaspur High Court: नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया और आवंटन के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ के डीएमई द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को वैध मानते हुए हाईकोर्ट ने उसके आधार पर की गई सीट आवंटन प्रक्रिया को मान्य किया है।
नीट यूजी की काउंसलिंग में एक अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में सीजीडीएमई द्वारा दिए गए श्रेणी, संवर्ग इत्यादि में एडिट ऑप्शन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि ऑप्शन के उपरांत कैटिगरी, संवर्ग इत्यादि को बदलने की सुविधा को अमान्य किया जाए। साथ ही इसके आधार पर 12 अगस्त को जारी मेरिट लिस्ट को भी मान्य न करने की मांग की गई थी। सीजीडीएमई का पक्ष और पूरे प्रकरण को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
23 अगस्त 2025 को काउंसलिंग का प्रथम चरण सपन्न हो गया है। केंद्रीय एजेंसी, चिकित्सा काउंसलिंग समिति (एमसीसी) द्वारा काउंसलिंग की द्वितीय चरण की तिथि आगे बढ़ाई गई है। अत: राज्य की काउंसलिंग का दूसरा राउंड जो कि पूर्व में 27 अगस्त से प्रारंभ होने वाला था, कोभी एमसीसी द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाया गया है। डीएमई ऑफिस की वेबसाइट पर 26 अगस्त को ही एमसीसी द्वारा जारी सूचना के साथ यह सूचना प्रकाशित कर दी गई थी।
एमसीसी से काउंसलिंग की नई तिथि के दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर द्वितीय चरण एवं आगामी चरणों की नई समय सारणी डीएमई द्वारा तत्काल जारी की जाएगी। नई समय सारणी के लिए अभ्यर्थियों को सीजीडीएमई की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहने की सलाह दी गई है।