Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में हाईवे पर बढ़ती स्टंटबाजी और गुंडागर्दी पर हाईकोर्ट सख्त। चीफ जस्टिस ने कहा-गाइडलाइन ज़मीन पर लागू नहीं। मुख्य सचिव से शपथपत्र में जवाब तलब।
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में सड़कों और नेशनल हाईवे पर स्टंट, गुंडागर्दी और जन्मदिन मनाने के बढ़ते वीडियो पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि अमीर और प्रभावशाली लोग खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि सरकारी गाइडलाइंस सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं।
कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को एफिडेविट के ज़रिए जवाब देने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी साफ़ किया कि अगर सरकार समय पर सख़्त एक्शन नहीं लेती है, तो कोर्ट ज़रूरी निर्देश जारी करेगा। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की गई है।
Bilaspur High Court: हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने हाई कोर्ट की नाराज़गी की बड़ी वजह बनी। बिलासपुर में रिवर व्यू रोड पर एक युवक कार के बोनट पर बैठकर स्टंट कर रहा था। वीडियो में वह खुद को लोकल दबंग बताते हुए चिल्लाता हुआ दिख रहा था।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी कार सीज कर दी। डिप्टी एडवोकेट जनरल शशांक ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि मामले में कार्रवाई की गई है।