बिलासपुर

CG High court: सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से मांगा स्पष्टीकरण…

CG High court: बिलासपुर जिले में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को स्पष्टीकरण देने के निर्देश देते हुए 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है।
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CG High court: सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से मांगा स्पष्टीकरण...(photo-patrika)
CG High court: सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर विवाद, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से मांगा स्पष्टीकरण...(photo-patrika)

CG High court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को स्पष्टीकरण देने के निर्देश देते हुए 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है। याचिकाकर्ता नवीन चौबे ने अधिवक्ता अशुतोष शुक्ल के माध्यम से याचिका दायर करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में की जा रही अनियमितताओं को उजागर कर न्याय की मांग की।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशुतोष शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय का भर्ती विज्ञापन त्रुटिपूर्ण और अस्पष्ट है। इससे चयन प्रक्त्रिस्या की पारदर्शिता और वैधता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

CG High court: भर्ती प्रक्रिया में एनसीटीई के प्रावधानों का उल्लंघन

अधिवक्ता शुक्ल ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा वर्ष 2014 में बनाए गए विनियमों के अनुसार विज्ञापन में उल्लेखित पदों पर नियुक्तियां केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से की जानी चाहिए जिनके पास परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं हों।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया कि किस विषय हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है, जिसके कारण यह विज्ञापन एनसीटीई विनियम, 2014 के अनुरूप नहीं माना जा सकता। सुनवाई के बाद जस्टिस व्यास ने विश्वविद्यालय को यह बताने के निर्देश दिए कि जारी किया गया विज्ञापन किस विषय के लिए है, तथा यह के नियमों के अनुरूप है या नहीं।

Updated on:
11 Oct 2025 12:16 pm
Published on:
11 Oct 2025 12:16 pm