बिलासपुर

CG Liquor Shop: शराब दुकान के साथ अब अहाता नहीं.. इस मामले में आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

CG Liquor Shop: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। बिलासपुर के सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी के मामले में कोर्ट ने कहा कि शराब दुकान के साथ अब अहाता नहीं खुलेंगी..
2 min read
CG Liquor shop

CG Liquor Shop: बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिरगिट्टी स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग पर सुनवाई की। जिला प्रशासन से जवाब तलब करने के बाद इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब दुकान के साथ अब अहाता नहीं होगा। कोर्ट ने शपथपत्र पर जवाब देने के निर्देश दिए।

CG Liquor Shop: रात क शराबियों का जमावड़ा

उल्लेखनीय है कि शहर के सिरगिट्टी तारबाहर क्षेत्र में अंडरब्रिज के पास स्थित शराब दुकान में भीड़ से हो रही परेशानी पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। यहां शाम से रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। नागरिकों की ओर से कई बार इस भट्ठी को हटाने के लिए ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने निगम, प्रशासन और पुलिस को लगातार मॉनिटरिंग और कार्रवाई के निर्देश पूर्व में दिए हैं।

अधिकारी लगातार निरीक्षण करें

पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने निगम आयुक्त को हर शाम जाकर भट्टी निरीक्षण करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा था कि क्या सरकार का केवल राजस्व कमाना ही उद्देश्य है? चीफ जस्टिस की डीबी में सुनवाई में निगम आयुक्त का शपथपत्र अधिवक्ता आशीष तिवारी ने प्रस्तुत किया। इसमें निगम की ओर से इस जगह पर किये जा रहे लगातार निरीक्षण और साफ सफाई का उल्लेख किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट अभी मॉनिटरिंग करता रहेगा। अधिकारी लगातर निरीक्षण करें। वहीं अब 2 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

Updated on:
03 Apr 2025 06:17 pm
Published on:
03 Apr 2025 06:17 pm