बिलासपुर

कोरिया संयुक्त भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की समीक्षा याचिका खारिज, बर्खास्त 36 अभ्यर्थियों को राहत

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरिया जिले में हुई संयुक्त भर्ती 2012 के मामले में राज्य सरकार की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है।
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हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरिया जिले में हुई संयुक्त भर्ती 2012 के मामले में राज्य सरकार की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को रखी गई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने उम्मीदवारों को अपात्र करने का जो आदेश जारी किया था वह प्रासंगिक दस्तावेजों और सामग्री, विशेष रूप से समिति की रिपोर्ट पर विचार किए बिना पारित किया गया था। उम्मीदवारों को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया, जो न्याय सिद्धांत के विपरीत है।

यह है मामला

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में कोरिया जिले में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए एक संयुक्त भर्ती अभियान चलाया गया था। परीक्षा में करीब 1100 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराई गई। कुछ महीने बाद मेरिट लिस्ट में आने वाले 36 अभ्यर्थियों को नकल प्रकरण तैयार कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। लगभग 10 साल बाद, 1 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने नकल प्रकरण को खारिज कर दिया और इन 36 अभ्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया था।

Updated on:
19 Nov 2025 05:01 pm
Published on:
19 Nov 2025 05:01 pm