बिलासपुर

कोरबा में शिक्षक की नेतागीरी पड़ी भारी, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर जेडी ने किया निलंबित

Teacher Suspension Order: छत्तीसगढ़ के कोरबा में शिक्षक एलबी प्रवीण कुमार डहरिया को राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता और शासकीय कार्यों में अनधिकृत हस्तक्षेप की शिकायत पर निलंबित किया गया है।
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Updated: 27 Oct 2026, 1:32 PM IST
Teacher Suspended
छत्तीसगढ़ में शिक्षक पर गिरी निलंबन की गाज (Photo Source- Patrika File Photo)

Teacher Suspended: छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता और शासकीय कामकाज में अनधिकृत हस्तक्षेप की शिकायत के मामले में शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की है। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने कोरबा जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कथरीमाल में पदस्थ शिक्षक एलबी प्रवीण कुमार डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 का उल्लेख किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला निर्धारित किया गया है।

Teacher Political Activities: राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता की शिकायत

जारी आदेश के अनुसार, शिक्षक प्रवीण कुमार डहरिया के खिलाफ नगर पंचायत बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के प्रशासनिक और शासकीय कार्यों में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स का परीक्षण किया गया। आदेश में दर्ज जांच निष्कर्षों के अनुसार, इन तस्वीरों के आधार पर शिक्षक की राजनीतिक दल के कार्यक्रमों और गतिविधियों में सक्रिय संलिप्तता सामने आने की बात कही गई है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक पर गिरी निलंबन की गाज (Photo Source- Patrika File Photo)

जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई

आदेश में 16 सितंबर 2026 के जांच प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। इसमें शिकायत से संबंधित तथ्यों और प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा ने 15 अक्टूबर 2026 को शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 और नियम 5 के विपरीत पाया गया है।

सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन

संयुक्त संचालक ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत प्रवीण कुमार डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आदेश में निलंबन लागू होने की बात स्पष्ट रूप से दर्ज है। सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निर्धारित आचरण नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस मामले में विभागीय जांच के निष्कर्षों और जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव को आधार बनाकर कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में करतला BEO कार्यालय रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान प्रवीण कुमार डहरिया का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इस व्यवस्था के तहत निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय निर्धारित कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार मिलने वाली आर्थिक सुविधा प्रदान की जाएगी।

Bilaspur Joint Director Education: शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रतिलिपि

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने निलंबन आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी भेजी है। आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक, कोरबा कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी करतला और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कथरीमाल के प्रधान पाठक को भेजी गई है। फिलहाल, जारी आदेश में शिक्षक के खिलाफ शिकायत, जांच रिपोर्ट और लागू किए गए सेवा नियमों के आधार पर निलंबन की कार्रवाई का उल्लेख है। मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया से संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

Updated on:
27 Oct 2026, 1:32 PM IST
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