बिलासपुर

सीबीएसई और स्कूल गेम्स फेडरेशन को नोटिस जारी, 600 स्कूलों पर पड़ेगा असर, HC ने इस मामले में लिया बड़ा फैसला

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तरीय खेल में भाग लेने से रोकने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की।
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हाईकोर्ट (Photo Patrika)
हाईकोर्ट (Photo Patrika)

CG High Court: हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तरीय खेल में भाग लेने से रोकने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जवाब नहीं दिया जा सका। कोर्ट ने मामले में सीबीएसई और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब देने कहा।

मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सितंबर में सुनवाई तय की है।

600 स्कूलों पर असर

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके चलते करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से ज्यादा बच्चों पर सीधा असर पड़ा है।

सीबीएसई स्कूलों के लिए अलग आयोजन का तर्क

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शासन के अधिवक्ता ने कहा था कि, राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों की खेल स्पर्धा में शामिल नहीं किया जाता। उनका अलग से आयोजन होता है। इसी तरह राज्य के स्कूली बच्चे प्रदेश स्तरीय शालेय खेल में भाग लेते हैं। एक छात्र को दोहरा लाभ नही दिया जा सकता है। शासन के इस जवाब के बाद डीबी ने राज्य शासन के सक्षम अधिकारी से शपथपत्र में विस्तृत विवरण समेत जवाब माँगा था।

Updated on:
15 Aug 2025 10:49 am
Published on:
15 Aug 2025 10:49 am