Ram Navmi 2024: प्रदेश शासन ने इस वर्ष से रामनवमी पर्व पर अवकाश को सामान्य अवकाश की श्रेणी से हटाकर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
Bilaspur News: प्रदेश शासन ने इस वर्ष से रामनवमी पर्व पर अवकाश को सामान्य अवकाश की श्रेणी से हटाकर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यानि इस दिन सभी शासकीय कार्यालयों में अवकाश रहेगा। राज्य शासन ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत यह आदेश जारी किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 अक्टूबर2023 को 1 जनवरी-31 दिसंबर तक कैलेंडर वर्ष में आने वाले धार्मिक पर्वों पर शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए सार्वजनिक, सामान्य व ऐच्छिक अवकाश घोषित किया था। 17 अप्रैल को रामनवमी पर्व को सामान्य प्रशासन विभाग ने सामान्य अवकाश की श्रेणी घोषित किया था। सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव ने राम नवमी पर्व को सामान्य अवकाश की श्रेणी से हटाकर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अवर सचिव पांडेय ने राज्य शासन द्वारा निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत अवकाश की श्रेणी संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अवकाश के लिए राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार 16 सर्वाजिनक अवकाश, 25 सामान्य अवकाश घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही सामान्य अवकाश के साथ कुल 49 ऐच्छिक अवकाश कर्मचारी ले पाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में 11 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में कर्मचारियों के अवकाश के तिथि की घोषणा में 4 ऐसे अवकाश शामिल हैं जो रविवार और शनिवार के दायरे में हैं।