बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा संपन्न, चुनाव 27 नवंबर को कराने का निर्णय…

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा की बैठक गुरुवार दोपहर 2.30 बजे हाईकोर्ट परिसर स्थित अधिवक्ता कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. सिंह ने की।

2 min read
हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की सामान्य सभा की बैठक गुरुवार दोपहर 2.30 बजे हाईकोर्ट परिसर स्थित अधिवक्ता कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. सिंह ने की। सभा में सर्वसमति से निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता संघ का निर्वाचन पूर्व निर्धारित तिथि 27 नवंबर को ही कराया जाएगा। यह निर्णय पूर्व कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार लिया गया है।

सामान्य सभा में तय किया गया कि प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वितरण, बिक्री और जमा की प्रक्रिया 7 नवंबर दोपहर 3 बजे से 10 नवंबर शाम 5 बजे तक चलेगी। नामांकन की अंतिम तिथि 10 नवंबर तय की गई है। बाकी का पूरा चुनाव कार्यक्रम पूर्व अधिसूचना के अनुसार ही रहेगा। सभा में अंतिम मतदाता सूची को लेकर आए आवेदन का निराकरण करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पूर्व कार्यकारिणी द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची को ही प्रकाशित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Ramavatar Jaggi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को बड़ा झटका, CBI की अपील मंजूर, अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

सभी अधिवक्ताओं को देना होगा डिक्लेरेशन

बैठक में यह भी अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक अधिवक्ता मतदान से पहले निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) भरकर निर्वाचन अधिकारी को सौंपेगा। इस घोषणा में यह उल्लेख करना होगा कि वह केवल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ में ही मताधिकार का प्रयोग कर रहा है और अन्य किसी संघ में नहीं। घोषणा पत्र जमा करने के बाद ही अधिवक्ता को मतदान की अनुमति मिलेगी। घोषणा पत्र मतदान के दिन तक किसी भी समय जमा किया जा सकेगा, और यह निर्वाचन कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध रहेगा।

आज से शुरू होगी चुनाव की प्रक्रिया

सामान्य सभा में अधिवक्ताओं ने कहा कि एक बार चुनाव प्रक्त्रिस्या शुरू हो जाने के बाद उसे रोका नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ यह तय किया गया कि 7 नवंबर से अधिवक्ता संघ के चुनाव की प्रक्त्रिस्या पुन: प्रारंभ हो जाएगी। बैठक का संचालन अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत पांडे, बृजेश सिंह, अमित तिवारी, लखन सिंह भदौरिया, आशुतोष शुक्ला, कमरुल अजीज, सत्येंद्र महादेव, राजेंद्र पटेल, सुनील वर्मा, अमित जायसवाल, संगीता देवी सहित बड़ी संया में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

CGPSC भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 37 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, सरकार की अपील खारिज

Published on:
07 Nov 2025 02:55 pm
Also Read
View All

अगली खबर