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बेरहमी से 21 साल के छात्र को कार से कुचलने वाली फेमस एक्ट्रेस की रिमांड खत्म, कोर्ट में पेशी आज

हिट एंड रन केस: दो दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद 21 साल के छात्र को कार से बेरहमी से कुचलने वाली एक्ट्रेस की आज कोर्ट में पेशी होगी।
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Aug 01, 2025
Nandini Kashyap hit-and-run case
हिट-एंड-रन मामला: असम की मशहूर अभिनेत्री नंदिनी कश्यप और 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र समीउल हक की फोटो

Nandini Kashyap: हिट-एंड-रन मामले में गिरफ्तार असम की मशहूर अभिनेत्री नंदिनी कश्यप को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उन्हें आज, शुक्रवार को कामरूप जिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा।

नंदिनी कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र समीउल हक को अपनी कार से कुचल डाला और मौके से फरार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में छात्र समीउल हक की मौत हो गई थी।

रिपोर्ट्स की मानें नंदिनी की दो दिन की कस्टडी खत्म हो गई है। पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की है।

टक्कर मारने के बाद एक्ट्रेस फरार

घटना 25 जुलाई की है जब देर रात गुवाहाटी के डाखिनगांव इलाके में नंदिनी की बोलेरो एसयूवी ने समीउल हक को टक्कर मार दी थी।

हिट-एंड-रन मामले में बुरी फंसी असम की मशहूर अभिनेत्री नंदिनी कश्यप (फोटो सोर्स: द हंस इंडिया)

समीउल, जो नलबारी पॉलिटेक्निक का छात्र था और गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (जीएमसी) में काम करता था, सड़क किनारे स्ट्रीटलाइट मरम्मत कर घर लौट रहा था। आरोप है कि टक्कर के बाद नंदिनी ने न तो रुककर घायल की मदद की और न ही उसे अस्पताल पहुंचाया, बल्कि मौके से फरार हो गई।

परिवार वालों ने लगाया गंभीर आरोप

समीउल की हालत गंभीर होने पर पहले उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान मंगलवार रात उसकी मौत हो गई। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री नंदिनी ने इलाज में मदद का वादा किया था, लेकिन बाद में कोई सहायता नहीं की। परिवार का यह भी कहना है कि नंदिनी न तो अस्पताल आईं और न ही उन्होंने किसी तरह का संपर्क किया।

पुलिस ने पहले नंदिनी को 26 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था और उन्हें निजी मुचलके (पीआर बॉन्ड) पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन समीउल की मौत के बाद, 30 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

नंदिनी की गाड़ी जब्त; जांच के आदेश

पुलिस ने नंदिनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) सहित अन्य धाराएं जोड़ी हैं। पुलिस ने नंदिनी की गाड़ी को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) जयंत सारथी बोरा ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया था कि जिस रात यह घटना हुई, उस रात यातायात पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी नहीं थी। नंदिनी ने 26 जुलाई को स्वेच्छा से पुलिस के सामने पेश होकर सहयोग किया था, इसलिए उस समय मेडिकल जांच की जरूरत नहीं पड़ी।

इस बीच, गुवाहाटी के एक प्रमुख थिएटर ग्रुप ने नंदिनी के साथ अपना एग्रीमेंट रद्द कर दिया है।

Updated on:
01 Aug 2025 02:05 pm
Published on:
01 Aug 2025 02:04 pm