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ऐसे मुद्दे कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए… करिश्मा कपूर की बेटी को जज ने लगाई फटकार

Sunjay Kapur Property Dispute: दिवंगत संजय कपूर की प्रॉपर्टी 30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर ‘कपूर फैमिली’ में तनातनी चल रही है। करिश्मा की बेटी समायरा ने कोर्ट में कहा कि उनकी 2 महीने से फीस नहीं भरी गई है, इस पर जज ने तुरंत सख्त फटकार लगाई और कहा- ‘ऐसे मुद्दे कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए’। पढ़िए पूरी खबर…

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Nov 15, 2025
संजय कपूर संपत्ति विवाद मामला (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Sunjay Kapur Property Dispute Case: दिवंगत संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर कपूर परिवार में संग्राम छिड़ा हुआ है। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है, इस बीच प्रॉपर्टी केस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने अदालत में दावा किया कि उनकी दो महीने की यूनिवर्सिटी फीस तक नहीं भरी गई। हालांकि महेश जेठमलानी की बातों का खंडन करते हुए प्रिया कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा कि बच्चों से जुड़े सभी खर्चों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। कोर्ट में इस तरह के मुद्दे उठाने का मकसद सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने का है।

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न्यायमूर्ति लगाई फटकार

इस सब बातों को सुनते ही न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने तुरंत फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की बात पर 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा… और ऐसी बातें दोबारा मेरे सामने आनी नहीं चाहिए। जज ने चेतावनी देते हुए यह भी साफ किया कि कोर्ट किसी तरह का ड्रामेटिक नैरेटिव बर्दाश्त नहीं करेगा।

संजय कपूर का निधन

संजय कपूर का निधन 12 जून 2024 को लंदन में पोलो खेलते हुए हुआ। खेल के दौरान उनके मुंह में एक मक्खी चली गई, जिसके कारण अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद से ही 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।

वसीयत में बदलाव का आरोप

करिश्मा कपूर के दो बच्चे- समायरा और कियान ने अपनी सौतेली मां प्रिया कपूर पर गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके पिता की वसीयत के साथ छेड़छाड़ की है। दोनों का दावा है कि संजय ने जीवनकाल में उन्हें संपत्ति में हिस्सेदारी का आश्वासन दिया था, लेकिन आखिरी वसीयत में उनका नाम ही नहीं है।

इस विवाद को रोकने और संपत्ति बेचने पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह पूरा मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां हर सुनवाई के साथ यह केस और दिलचस्प होता जा रहा है। बता दें अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

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