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Sushant Singh Rajput मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती को मिली राहत, CBI को फटकार लगाते सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने LOC को लेकर क्या फैसला सुनाया है?

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Oct 25, 2024
Sushant Singh Rajput Murder case
सुशांत सिंह राजपूत

सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने CBI के लुकआउट सर्कुलर नोटिस (LOC) को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने CBI और महाराष्ट्र राज्य पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को इसलिए चुनौती देने का आरोप लगाया क्योंकि वह हाई-प्रोफाइल बैकग्राउंड से हैं। बता दें कि LOC एक आदेश है, जो किसी शख्स को देश से बाहर जाने से रोकता है। यह तब जारी किया जाता है, जब किसी शख्स पर अपराध का आरोप होता है या जब उसे गवाह के तौर पर पेश होना होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार

सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मामले को लेकर रिया काफी समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ LOC रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CBI पर टिप्पणी भी की है। जस्टिस बीआर गवई ने कहा, "हम चेतावनी दे रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए इतनी तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई प्रोफाइल शख्स है। इस पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनकी समाज में गहरी जड़े हैं। CBI अगर जुर्माना और कुछ कड़ी टिप्पाणियां लेना चाहती हैं तो मामले में बहस करें।"

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि सुशांत 14 जून, 2020 को मुंबई स्थित अपने बांद्रा अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। इसके बाद एक्टर के परिवार ने जांच की मांग करते हुए पटना में मामला दर्ज कराया था। साथ ही रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी गई थी। मामले में रिया को सितंबर 2020 में गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद रिया और उनके परिवार के खिलाफ अगस्त 2020 में LOC जारी किया गया था, जिसे रिया और उनके परिवार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिया के खिलाफ CBI के लुकआउट नोटिस को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है।

Published on:
25 Oct 2024 05:27 pm