Bundi News: डरा धमकाकर नाबालिग छात्रा के साथ कई बार बलात्कार करने के आरोपी एक कोचिंग संचालक को विशिष्ट न्यायाधीश [पॉक्सो प्रकरण] सलीम बदर ने गुरूवार को दोषी माना और उसे आखिरी सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 2 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया।
Bundi News: डरा धमकाकर नाबालिग छात्रा के साथ कई बार बलात्कार करने के आरोपी एक कोचिंग संचालक को विशिष्ट न्यायाधीश [पॉक्सो प्रकरण] सलीम बदर ने गुरूवार को दोषी माना और उसे आखिरी सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 2 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया।
अभिययोजन पक्ष के अनुसार 3 जनवरी 2021 को नाबालिग छात्रा ने अपनी मां के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह पढऩे के कोचिंग सेंटर जाती थी, जहां कोचिंग संचालक छोटी मस्जिद के पास रहने वाले आरिफ मोहम्मद अंसारी ने उसके साथ बलात्कार किया।
उसने उसके वीडियो और फोटो बना लिए। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। परेशान होकर उसने अपने परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने मामला दर्जकर अनुसंधान शुरू किया। मामला उजागर होते ही अभियुक्त आरिफ मोहम्मद अंसारी फरार हो गया।
बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरिफ को दोषी माना और उसे आखिरी सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई।