8th Pay Commission में महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज किया जा सकता है।
Dearness Allowance Hike : केंद्र सरकार ने देशभर के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, 1997 के संशोधित वेतनमान पर कार्यरत बोर्ड स्तर और उससे नीचे के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों (non-unionized supervisors) को मिलने वाला औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) अब 452.3% कर दिया गया है। यह दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
इससे पहले, 1 अप्रैल 2025 से इन कर्मचारियों को 451.2% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। यानी सिर्फ तीन महीने में 1.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस आदेश में साफ किया गया है कि यह बढ़ा हुआ IDA उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्हें DPE के 25 जून 1999 के मेमोरेंडम के अनुसार 1997 का संशोधित वेतनमान दिया गया है।
आदेश में सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बदलाव को अपने अधीनस्थ CPSEs को जल्द से जल्द सूचित करें ताकि भुगतान में कोई देरी न हो।
यह फैसला सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। यह बढ़ोतरी सिर्फ 1997 वेतनमान वाले IDA कर्मचारियों के लिए लागू है।