Income Tax Refund: आईटीआर भरने और उसे ई-वेरीफाई कराने के 7 से 21 दिन के भीतर रिफंड की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है।
Income Tax Refund: जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके सबमिट कर दिया है, वे अब इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने जरूरत से अधिक टैक्स पे किया है। ऐसे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल यह रहता है कि आईटीआर भरने के कितने दिन बाद रिफंड मिलता है?
जब आप अपनी आईटीआर फाइलिंग का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके 7 से 21 दिन के भीतर रिफंड की प्रोसेसिंग शुरू होती है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, करदाता के खाते में रिफंड क्रेडिट होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। टैक्सपेयर द्वारा रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के बाद ही टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर रिफंड की प्रोसेस शुरू की जाती है। अगर आपका अकाउंट प्री-वैलिडेटेड है, तो आपका आईटीआर रिफंड तेजी से आएगा।
स्टेप 1. पहला स्टेप है आईटीआर फाइल करना। यहां आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं।
स्टेप 2. अब आपको अपनी आईटीआर को ई-वेरीफाई कराना होता है।
स्टेप 3. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड प्रोसेस करना शुरू करेगा।
स्टेप 4. अगर आईटीआर में सब कुछ सही है, तो आईटीआर रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
स्टेप 1. इनकम टैक्स पोर्टल eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर जाएं।
स्टेप 2. इनकम टैक्स यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉग-इन करें।
स्टेप 3. ई-फाइल टैब पर जाएं। अब इनकम टैक्स रिटर्न और उसके बाद न्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करें।
स्टेप 4. अब स्क्रीन पर आपके मौजूदा और पुराने इनकम टैक्स रिटर्न्स का स्टेटस दिख जाएगा।
स्टेप 5. इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें।
रिफंड की रकम टैक्सपेयर द्वारा रिटर्न में क्लेम की गई राशि के बराबर हो सकती है या फिर इससे अधिक या कम हो सकती है। आपको रिफंड में वह राशि मिलती है, जो आपके द्वारा टैक्स लायबिलिटी से अधिक भुगतान की गई रकम होती है। अगर आपके द्वारा भरा गया टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी से अधिक है, तो वह अतिरिक्त रकम आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगी।