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PAN को Aadhaar से लिंक कराने और ITR भरने का न चूकें आखिरी मौका, 31 दिसंबर है डेडलाइन, जान लें प्रोसेस

How To Link PAN and Aadhaar: अगर आपने 31 दिसंबर तक भी आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप बिना पैन कार्ड के माने जाएंगे।

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Dec 26, 2025
31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंंक करा लें। (PC: AI)

How To Link PAN and Aadhaar: साल 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसके साथ ही कुछ कार्यों की डेडलाइन भी खत्म होने को हैं। आपने 31 दिसंबर तक ये काम नहीं किये तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इन डेडलाइन्स में दो प्रमुख डेडलाइन्स आयकर रिटर्न और पेन को आधार से लिंक करने की है। वित्त वर्ष 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपडेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। वहीं, पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर है। इनमें से किसी भी डेडलाइन को चूकने पर जुर्माना और अन्य वित्तीय परेशानियां हो सकती हैं।

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जल्द भर दें इनकम टैक्स रिटर्न

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस डेडलाइन से चूकने पर लेट फीस लग सकती है। 31 दिसंबर तक ITR दाखिल या संशोधित न करने पर कैपिटल गेन या बिजनेस लॉस को आगे ले जाने (carry forward) का लाभ भी आप खो देंगे। हालांकि, 31 दिसंबर के बाद भी ITR-U के तहत रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान क्लेम नहीं किए जा सकते और पेनल्टी भी लग जाएगी। इसलिए निवेशकों को Form 26AS/AIS चेक करना चाहिए, कैपिटल गेन की समीक्षा करनी चाहिए और समय पर टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। साथ ही, पेनल्टी से बचने और टैक्स बेनिफिट्स पाने के लिए ई-वेरिफिकेशन पूरा करना जरूरी है।

आधार को PAN से करा लें लिंक

वे पैन कार्ड धारक जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर की बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड बनवाया था, उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आप इस डेडलाइन से चूक गए, तो 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप न तो टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, न ही टैक्स रिफंड मिलेगा। साथ ही, आपका अधिक TDS कट सकता है और निवेश या फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए KYC भी रिजेक्ट हो सकता है।

PAN और आधार को लिंक कैसे करें?

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और Quick Links में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
  2. अपना PAN और आधार विवरण दर्ज करें, फिर अनिवार्य शुल्क भुगतान के लिए e-Pay Tax चुनें।
  3. दोबारा PAN दर्ज करें, OTP से वेरिफाई करें, Income Tax चुनें, आकलन वर्ष चुनें और Other Receipts (500) सेलेक्ट करें।
  4. नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI से भुगतान पूरा करें और पुष्टि के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा करें।
  5. फिर से “Link Aadhaar” पर जाएं, PAN और आधार दर्ज करें और भुगतान विवरण वेरिफाई करें।
  6. आधार विवरण दर्ज करें, वैलिडेशन कन्फर्म करें और OTP सबमिट करके प्रक्रिया पूरी करें।

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Published on:
26 Dec 2025 12:08 pm
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