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राइड कैंसिल करना पड़ेगा महंगा, कैब ड्राइवर को देने होंगे 25000 रूपए

दिल्ली सरकार इससे निजात दिलाने के लिए टैक्सियों को लेकर अपनी नीति सख्त करने जा रही है।इसके तहत अब कैब ड्राइवर लोकेशन पर आने से मना करेगा तो उसे

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राइड कैंसिल करना पड़ेगा महंगा, कैब ड्राइवर को देने होंगे 25000 रूपए

नई दिल्ली: कई बार ऐसा होता है कि हम कैब बुक करने के बाद हम इंतजार करते हैं लेकिन ऐन टाइम पर ड्राइवर लोकेशन पर आने से मना कर देता है। ऐसे हालात में किसी का भी गुस्सा होना लाजमी होता है लेकिन आपको बताएं कि ऐसा करना अब कैब ड्राइवर्स के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार इससे निजात दिलाने के लिए टैक्सियों को लेकर अपनी नीति सख्त करने जा रही है। और अब दिल्ली में अगर कैब ड्राइवर लोकेशन पर आने से मना करेगा तो उसे 25 हजार रूपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस पॉलिसी के तहत सर्ज प्राइसिंग और सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाने का प्रपोजल है।

ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक अगर कोई पैसेंजर कैब में छेड़छाड़ या मिसबिहेव की शिकायत करता है तो फिर ऐग्रिगेटर को ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराना होगा। ऐसा न करने पर कंपनी पर 1 लाख रुपये तक का फाइन लग सकता है। आपको मालूम हो कि टैक्सी स्कीम, 2017 के ड्राफ्ट को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतेंद्र जैन के नेतृत्व वाले पैनल ने तैयार किया है। और जल्दी ही इस पॉलिसी ड्राफ्ट को दिल्ली कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।

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दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा, 'दिल्ली में कैब सर्विस अब ट्रांसपोर्टेशन का महत्वपूर्ण माध्यम है और यात्री बड़े पैमाने पर ऐप बेस्ड ऐग्रिगेटर्स के जरिए यात्रा करते हैं। इन कैब सर्विसेज को रेग्युलेट करने के लिए नियम तय करना बेहद जरूरी है।'

दिल्ली सरकार देगी कैब के लिए लाइसेंस-

ऐप बेस्ड ऐग्रिगेटर्स को अब लाइसेंस दिल्ली सरकार से लेना होगा। इसका मतलब ये होगा कि उन्हें 24x7 कॉल सेंटर चलाना होगा और अपनी हर कैब में का लाइव जीपीएस डेटा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल सेंटर को सौंपना होगा।इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा आने वाले फेस्टिव सीजन में होगा क्योंकि पीक टाइम में इस नियम के आने के बाद किराए में अनाप-शनाप बढ़ोत्तरी नहीं होगी। ऐग्रिगेटर्स को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से तय न्यूनतम और अधिकतम किराये की पॉलिसी को फॉलो करना होगा। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार का फाइन भरना होगा।

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Published on:
29 Sept 2018 12:16 pm
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